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गांजा तस्कर महिला को अदालत ने सुनाई 4 साल कठोर कैद की सजा
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गांजा तस्कर महिला को अदालत ने सुनाई 4 साल कठोर कैद की सजा

खातोली थाना क्षेत्र में करीब ढाई साल पहले गिरफ्तार गांजा तस्कर महिला को अदालत ने गुरुवार को 4 साल कठोर कैद की सजा और ₹20000 जुर्माने से दंडित किया है, जबकि उसके पति फारुख को दोषमुक्त कर दिया|  
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कोटा. खातोली थाना क्षेत्र में करीब ढाई साल पहले गिरफ्तार गांजा तस्कर महिला को अदालत ने गुरुवार को 4 साल कठोर कैद की सजा और ₹20000 जुर्माने से दंडित किया है, जबकि उसके पति फारुख को दोषमुक्त कर दिया|

 

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विशिष्ट लोक अभियोजक संजीव विजय ने बताया कि खातोली थाना पुलिस ने 5 जनवरी 2016 को खातोली निवासी मोहसिना बेगम को गिरफ्तार किया | उसके पास से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया था पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया|

 

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अनुसंधान के दौरान महिला ने पुलिस को बताया कि उसे यह गांजा उसके पति फारुख ने दिया था इस पर पुलिस ने आरोपी फारुख को भी गिरफ्तार किया| करीब ढाई साल चली सुनवाई के बाद एनडीपीएस अदालत ने महिला तस्कर मोहसिना को दोषी पाए जाने पर 4 साल कठोर कैद की सजा और ₹20000 जुर्माने से दंडित किया है जबकि साक्ष्य के अभाव में उसके पति फारुख को दोषमुक्त कर दिया गया |