लखनऊPublished: Nov 30, 2021 11:57:21 am
Sanjay Kumar Srivastava
– पीआईएल आजकल फैशन बन गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐसी एक पीआईएल पर अपनी नाराजगी जताते हुए याची पर पांच लाख रुपए हर्जाना लगा दिया। और सख्ती के साथ कहा हर्जाना जमा न करने पर भू राजस्व से वसूली की जाए।
शरारत की नीयत से अगर पीआईएल दायर किया तो देना पड़ेगा हर्जाना, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला