
Free Ration : फ्री राशन के नियमों में बदलाव शीघ्र, जानिए नए नियम
Free Ration यूपी में फ्री राशन को बढ़ा दिया गया है। अगर आप फ्री राशन ले रहे हैं तो एक बड़ी खबर है। रअसल सरकारी राशन की दुकान से कौन राशन लेगा और कौन राशन के योग्य नहीं है। इसे लेकर लेकर नियमों में बदलाव किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग है जो फ्री राशन के अपात्र है वो भी राशन ले रहे हैं। अब उन्हें राशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सरकार राशन कार्ड के नियमों में बदलाव करने जा रही है। यूपी सरकार कुछ लोगों का राशन कार्ड निरस्त करने की तैयारी में जुट गई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही इनके राशन कार्ड को निरस्त करने की कवायद शुरू की जाएगी। दरअसल, प्राथमिक जांच में सामने आया है कि 4 लाख से अधिक लोगों में से 1 प्रतिशत लोग ऐसे पाए गए हैं, जिन्होंने पिछले 6 महीने से राशन नहीं लिया है।
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अब 6 महीने से अधिक समय से राशन नहीं लेने वाले लोगों को राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद अब उनकी जगह पर ऐसे लोगों का राशन कार्ड जारी किया जाएगा, जो नए आवेदक हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर से कहा गया कि, ऐसे लोगों का कार्ड इस कारण भी निरस्त किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों को राशन का लाभ दिया जा सके।
जिन्होंने 6 महीने से राशन नहीं वो भी नपेंगे
शासन जिन्होंने 6 महीने से राशन नहीं लिया है का राशन कार्ड निरस्त करने और नए लोगों का राशन कार्ड जारी करने को लेकर शासन की ओर से मंजूरी लेगा। जिसके बाद विभाग की ओर से कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में बताया जा रहा है कि, जांच जारी है और जून के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा।
सिर्फ पात्र को मिलेगा फ्री राशन
इसके साथ सरकार की तरफ से यह भी कार्रवाई की जा रही है कि, फ्री राशन का लाभ कौन्उ ठा रहे हैं। कहीं कोई अपात्र व्यक्ति तो इस का लाभ नहीं ले रहा है। यदि ऐसा है तो नए नियम के अनुसार अब केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं पा सकेंगे। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।
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यूपी में छह माह बढ़ा फ्री राशन
यूपी सरकार की ओर से फ्री राशन का लाभ दिया जा रहा है। पहले मार्च तक फ्री राशन की सुविधा देना अनिवार्य किया गया था। लेकिन अब इसे 6 महीने और बढ़ा दिया गया है।
Updated on:
17 Apr 2022 05:51 pm
Published on:
17 Apr 2022 05:47 pm
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