
होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवाओं को लेने के लिए अब विभागों को छह महीने का ड्यूटी भत्ता अब एडवांस में देना होगा। वहीं जिन विभागों की तरफ से एडवांस भत्ते की पेशकश नहीं की जाएगी, उन्हें होमगार्ड की सेवाएं भी नहीं मिल सकेंगी। ये व्यवस्था केंद्र व राज्य सरकार के विभागों, संस्थानों, प्राधिकरणों, उद्यमों, स्थानीय निकाय एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए लागू की गई है। बताया जाता है कि इस राशि के माध्यम से ही जिला कमांडेंट होमगार्ड को ड्यूटी भत्ता देगा।
जिला कमांडेंट सभी विभागों को देगा सूचना
बता दें, इस नई व्यवस्था को एक जुलाई 2022 से लागू किया जाएगा। साथ ही जिला कमांडेंट सभी विभागों को इसकी सूचना देगा। दरअसल, होमगार्ड स्वयंसेवकों को दिसंबर 2016 से सितंबर 2019 तक के एरियर का भुगतान किया जाना है जो उसे विभागों, संस्थानों आदि से मिलने में मुश्किलें आ रही हैं। इसे देखते हुए अब एडवांस लेने की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अभी की बात करें तो होमगार्ड स्वयंसेवकों को सितंबर 2019 से 600 रुपये प्रतिदिन की दर से ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि होमगार्ड मुख्यालय को प्रचलित महंगाई भत्ता जोड़कर दैनिक ड्यूटी भत्ता दिया जाए। हालांकि मुख्यालय के निर्देश पर जिला कमांडेंट ने बाहरी संस्थानों से संपर्क कर एरियर भुगतान का प्रयास भी किया लेकिन रिकार्ड का सही रखरखाव न होने अथवा रुचि न लेने के कारण संस्थानों में एरियर का भुगतान नहीं हो सका। ऐसे में होमगार्ड संगठन को होमगार्ड के एरियर का भुगतान करना हैजिसके कारण संस्थानों में ड्यूटी पर तैनात करने से पहले होमगार्ड को छह माह का एडवांस भुगतान देने का फैसला लिया गया है। हालांकि प्रदेश सरकार के शासकीय विभागों जैसे गृह विभाग द्वारा कानून एवं व्यवस्था के लिए तैनात किये गए 25 हजार होमगार्ड, यूपी 112, जेल विभाग, सचिवालय प्रशासन, खनन विभाग एवं परिवहन विभाग आदि के लिए पहले जैसी व्यवस्था लागू रहेगी।
Published on:
13 May 2022, 3:11 PM IST
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