House Tax Discount 2025: लखनऊ नगर निगम की ओर से नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है। जो लोग अभी तक हाउस टैक्स (संपत्ति कर) जमा नहीं कर पाए थे, उनके लिए छूट की आखिरी तारीख 31 मई से बढ़ाकर अब 30 जून 2025 कर दी गई है। महापौर सुषमा खर्कवाल ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देशित किया कि करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से यह छूट एक माह के लिए और बढ़ा दी जाए। अब तक हजारों करदाता इस छूट का लाभ ले चुके हैं, लेकिन कई नागरिक अभी भी विभिन्न कारणों से भुगतान नहीं कर पाए हैं। ऐसे में नगर निगम का यह कदम करदाताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है।
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह योजना नागरिकों को डिजिटल भुगतान की ओर प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता देने से नगर निगम का राजस्व संग्रह भी तेज़ी से होता है और नागरिकों को कतार में खड़े होने की परेशानी से भी राहत मिलती है।
महापौर सुषमा खर्कवाल के अनुसार छूट की यह योजना 1 अप्रैल से शुरू की गई थी और तब से अब तक लाखों रुपये का हाउस टैक्स जमा हो चुका है। नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार:
महापौर ने बताया कि कई नागरिकों ने व्यक्तिगत रूप से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अनुरोध किया था कि उन्हें हाउस टैक्स भुगतान के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए। मई के अंत तक कुछ छुट्टियां और तकनीकी समस्याओं की वजह से कई लोग भुगतान नहीं कर पाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, छूट की अवधि को 30 जून 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को राहत देना और टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाना है।
ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नगर निगम ने एक सरल और तेज़ पोर्टल उपलब्ध कराया है। करदाता निम्नलिखित चरणों में ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं:
नगर निगम प्रशासन ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते हाउस टैक्स का भुगतान कर छूट का लाभ लें और जुर्माने से बचें। 30 जून के बाद यह छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी और फिर भुगतान पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। साथ ही महापौर ने बताया कि शहर के विभिन्न वार्डों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकें और उसका लाभ उठा सकें।
नगर निगम का यह निर्णय उन लोगों के लिए राहत की सांस जैसा है जो किसी कारणवश अब तक अपना हाउस टैक्स नहीं भर पाए थे। डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते कदमों के तहत इस छूट का ऑनलाइन माध्यम से लाभ लेना और भी आसान है। अगर आप अब तक अपना टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं तो देर न करें — अब 30 जून 2025 तक छूट का लाभ उठाएं और जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
Updated on:
31 May 2025 09:27 am
Published on:
31 May 2025 09:25 am