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Indian Railways : अब ट्रेन में यात्रा करना मुश्किल, रेलवे ने जारी की नयी गाइडलाइन, ज़रूर पढ़ें ये नियम

Indian Railways ने भी कोरोना को लेकर यात्रियों के लिए नयी गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नयी गाइडलाइन में कई बड़े फैसले लिये गये हैं। अगर आप अब ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको इस गाइडलाइन को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए वरना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं।

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Indian railways new guideline for journey in train

Indian Railway News: कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों और तीसरी लहर की दस्तक को देख शासन से लेकर प्रशासन और सरकारें भी सतर्क हैं। केन्द्र सरकार ने हाल ही में कोरोना को लेकर नयी गाइडलाइन जारी की थी। वहीं अब भारतीय रेलवे ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यात्रियों की सुरक्षा के लिए नयी गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नयी गाइडलाइन में कई बड़े फैसले लिये गये हैं। अगर आप अब ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको इस गाइडलाइन को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। रेलवे द्वारा जारी इस इस गाइड लाइन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो यात्रा पर निकलने से पहले आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है वरना आपको ट्रेन से यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। क्या है इस गाइड लाइन में आइये आपको बताते हैं।

'नो वैक्सीन, नो एंट्री' पॉलिसी लागू

कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखकर दक्षिण रेलवे (Southern Railway) ने यात्रियों पर कुछ सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। फिलहाल ये नया नियम लोकल ट्रेनों के लिए बनाया गया है। दरअसल, दक्षिण रेलवे ने लोकल ट्रेन में 'नो वैक्सीन, नो एंट्री' पॉलिसी लागू कर दी है।

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इस नये नियम के मुताबिक अब लोकल ट्रेन में वही सफर कर सकता है जिसने वैक्सीनेशन करवाया हो। बिना कोरोना वैक्सीन लगवाए लोग अब लोकल ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं अगर किसी यात्री ने कोरोना वैक्सीन का सिर्फ सिंगल डोज ही लिया है तो भी उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिखाना होगा वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट

दक्षिण रेलवे ने यह भी कहा है कि रेल यात्रियों को कोरोना को लेकर जारी किए गए गाइडलाइंस को फॉलो करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को यात्रा टिकट या मासिक सीजन टिकट (MST) जारी कराने के दौरान वैक्‍सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना भी अनिवार्य होगा।

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जिनके पास वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट होगा उन्हें ही टिकट जारी किया जाएगा। दक्षिण रेलवे (Southern Railway) के इस कदम को देखते हुए दूसरी जगहों पर भी इस तरह के नियम को लागू किए जा सकते हैं।