कई समाचार रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस अग्निकांड घटना से संबंधित कई समाचार रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया। हाईकोर्ट ने संभागीय आयुक्त रोशन जैकब के मीडिया में दिए गए उस बयान पर भी गौर किया, जिसमें कहा गया कि, होटल को अग्निशमन विभाग से एनओसी मिली थी, जबकि इमारत में उचित अग्नि प्रबंधन प्रणाली नहीं थी।
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– इत्र कारोबारी पीयूष जैन जेल से रिहा, जानें कितने दिन जेल में थे बंद 22 सितंबर को एलडीए वीसी तलब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एलडीए के वीसी से यह स्पष्ट करने को कहा कि, शहर में कितनी इमारतें हैं। जिन्हें फायर एनओसी नहीं दी जानी चाहिए थी, वे इसे हासिल करने में सफल रहीं। हाई कोर्ट ने एलडीए वीसी को 22 सितंबर को जरूरी ब्योरे के साथ तलब किया है।
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– आखिर बार-बार डीएम आवास में क्यों घुस रहा तेंदुआ, दहशत में कर्मचारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी से मांगा ब्यौरा अदालत ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी से उन इमारतों का ब्योरा भी मांगा है, जिनमें आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए उचित निकास और आवश्यक उपकरण नहीं हैं।