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अगर पैन, आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो इस इन-आपरेटिव पैनकार्ड से होंगे 5 बड़े नुकसान जानें

PAN Aadhaar linking पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक न कर सकें लोगों को एक मौका। सरकार अब यह डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। डेडलाइन तो जरूर बढ़ गई है पर 1 अप्रैल 2022 से पैन और आधार को लिंक करने पर अब पेनाल्टी जमा करना होगा। पैन कार्ड के इन-ऑपरेटिव होने पर कई भारी नुकसान हो सकते हैं, जानें वह पांच क्या हैं?

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PAN-Aadhaar linking : अगर पैन, आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो इस इन—आपरेटिव पैनकार्ड से होंगे 5 बड़े नुकसान जानें

PAN-Aadhaar linking : अगर पैन, आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो इस इन—आपरेटिव पैनकार्ड से होंगे 5 बड़े नुकसान जानें

पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक न कर सकें लोगों को एक मौका। सरकार अब यह डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। डेडलाइन तो जरूर बढ़ गई है पर 1 अप्रैल 2022 से पैन और आधार को लिंक करने पर अब पेनाल्टी जमा करना होगा। 29 मार्च 2022 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, फाइनेंस एक्ट 2021 में एक नया सेक्शन 234H जोड़ा गया है। जिसके तहत कई बदलाव हुए हैं। पैन कार्ड के इन-ऑपरेटिव होने पर कई भारी नुकसान हो सकते हैं, जानें वह पांच क्या हैं?

1. सीबीडीटी सर्कुलर के अनुसार, अगर 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है तो वह पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव हो जाएगा। पैन कार्ड जब इन-ऑपरेटिव हो जाएगा तो उसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं हो सकेगा।

2. ऑपरेटिव पैन कार्ड होने पर ही कोई टैक्सपेयर रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर इन-ऑपरेटिव पैन कार्ड है तो रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता है।

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3. पेंडिंग रिटर्न भी इन-ऑपरेटिव पैन की वजह से नहीं भर सकेंगे। साथ ही अगर पेंडिंग रिफंड है तो इन-ऑपरेटिव पैन कार्ड होने की वजह से वह आपको नहीं मिल सकेगा।

4. ऑपरेटिव पैन कार्ड का फायदा यह होता है कि, टीडीएस कम कटता है। पर अगर आपका पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव है तो आपको भारी नुकसान होगा। तो पैन कार्ड जमा नहीं होने पर टीडीएस डबल हो जाता है।

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5. वह टैक्सपेयर्स जो 30 जून 2022 तक अपने पैन को आधार के साथ लिंक करते हैं, उन्हें 500 रुपए की लेट फीस का भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद जुर्माना बढ़कर 1,000 रुपए हो जाएगा। सीबीडीटी ने कहा कि, टैक्सपेयर्स को होने वाली मुश्किल को कम करने के लिए, 29 मार्च 2022 की तारीख वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक, टैक्सपेयर्स के पास बिना किसी सजा के आधार-पैन की लिकिंग के लिए निर्धारित अथॉरिटी को सूचित करने के लिए 31 मार्च 2023 तक का समय है।

पैन, आधार कार्ड लिेक करने का आसान तरीका

सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। www.incometax.gov.in को ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आपको क्विक लिंक पर क्लिक करके Link Aadhaar के ऑप्शन पर जाना होगा। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और नाम देना होगा। फिर लिंक आधार के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसे वैलिडेट कर दें। इसके बाद आपका आधार आपके पैन से लिंक हो जाएगा।