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10.50 लाख कर्मचारियों की बदलेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा

State Government Employees: 12 लाख तक की सालाना कमाई वालों को आयकर दायरे से बाहर आने का सर्वाधिक लाभ यूपी को मिलेगा। नई व्यवस्था में करीब 4.5 लाख शिक्षक और छह लाख राज्य कर्मचारी सीधे आयकर सीमा से बाहर आ जाएंगे।

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लखनऊ

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Aman Pandey

Feb 02, 2025

State Government

State Government Employees: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को आयकर में बड़ी राहत दी है। अब नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। पहले इस पर 80,000 रुपये कर देना पड़ता था, लेकिन नए कर स्लैब और विशेष कर छूट (रिबेट) की अधिकतम सीमा बढ़ाने के बाद इसे पूरी तरह माफ कर दिया गया है।

ये होंगे टैक्स से बाहर

यह ध्यान देने वाली बात है कि वित्त मंत्री ने आयकर की धारा-87ए के तहत रिबेट की सीमा बढ़ाई है, न कि मूल कर छूट। विशेषज्ञों के अनुसार, धारा-87ए के तहत अभी नई कर व्यवस्था में सात लाख तक की आय वाले 25,000 रुपये तक रिबेट का दावा कर सकते हैं। अब इसकी सीमा बढ़ाकर अधिकतम 60 हजार रुपये कर दी गई है। इस फैसले से 12 लाख तक की सालाना आय (मानक कटौती को जोड़कर) वाले कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

टैक्स दायरे से बाहर आने का सर्वाधिक लाभ यूपी को मिलेगा

12 लाख तक की सालाना कमाई वालों को आयकर दायरे से बाहर आने का सर्वाधिक लाभ यूपी को मिलेगा। नई व्यवस्था में करीब 4.5 लाख शिक्षक और छह लाख राज्य कर्मचारी सीधे आयकर सीमा से बाहर आ जाएंगे।

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यूपी में सातवें वेतनमान वाले 2800 ग्रेड पे वाले सभी कर्मचारी अब आयकर सीमा से बाहर हैं। आयकर स्लैब में बदलाव का लाभ 12 लाख से अधिक कमाई वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों को भी होगा, इन्हें भी नये स्लैब में कम टैक्स देने पड़ेंगे।