
Bus Stand Policy
UP Cabinet Bus Stand Policy 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने 'उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति, 2025' को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हुए बस अड्डों और पार्कों का सुव्यवस्थित विकास करना है।
निजी निवेश को बढ़ावा: नीति के तहत निजी निवेशकों को न्यूनतम 2 एकड़ भूमि, ₹50 लाख की नेटवर्थ और पिछले वित्तीय वर्ष में ₹2 करोड़ का टर्नओवर होना आवश्यक है।
नियामक प्राधिकरण का गठन: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, विकास प्राधिकरण के सचिव, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और अध्यक्ष द्वारा नामित एक विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे।
स्थापना की सीमा: कोई भी आवेदक राज्य में अधिकतम 10 बस अड्डे, किसी एक जिले में अधिकतम 2 और एक ही मार्ग पर अधिकतम 1 बस अड्डा स्थापित कर सकता है।
संचालन की अवधि: बस अड्डों और पार्कों के संचालन की अनुमति प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए दी जाएगी, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
स्वामित्व का हस्तांतरण: बस अड्डों और पार्कों का स्वामित्व एक वर्ष के बाद किसी अन्य विधिक इकाई को हस्तांतरित किया जा सकता है।
अपील की व्यवस्था: यदि किसी बस अड्डे के संचालक का प्राधिकार पत्र निलंबित या निरस्त किया जाता है, तो वह मण्डलायुक्त के समक्ष अपील कर सकता है।
नीति का प्रभाव: यह नीति राज्य में बस अड्डों और पार्कों की कमी को दूर करेगी, जिससे बसों की अवैध पार्किंग की समस्या कम होगी और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। इसके अलावा, यह नीति निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी।
Published on:
07 May 2025 02:54 am
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