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निकाय चुनाव: SC के फैसले का CM योगी ने किया स्वागत, मौर्य बोले- विपक्ष की साजिश फेल

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो चुका है कि यूपी सरकार अब ओबीसी आरक्षण लागू करने के बाद ही निकाय चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी ।
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लखनऊ

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Nazia Naaz

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Updated: 4 Jan 2023, 6:34 PM IST

सीएम योगी

यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के एक भाग पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बिना आरक्षण के 31 जनवरी से पहले चुनाव कराए जाने के आदेश को रोक दिया है।

कोर्ट के इस फैसले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू करने के बाद यूपी में निकाय चुनाव कराए जाएंगे।

सीएम योगी बोले- लागू होगा ओबीसी आरक्षण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट करके कहा कि "माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।

आरक्षण दिया है तो मिलेगा ही- डिप्टी सीएम

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, "नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है,रोक के आदेश का स्वागत करता हूं! सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी जो स्वयं पिछड़ो के विरोधी हैं उनको करारा जबाब है!"

ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी

उत्तर प्रदेश में अब 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक कामकाज को संभालने के लिए नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लेंगे।