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आईएएस अफसरों के लिए पहले से लागू व्यवस्था गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की तरफ से इससे पहले मंत्रियों और आईएएस अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए थे। यानी कि आईएएस अधिकारियों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पहले से अनिवार्य है। इसके अलावा भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत यह व्यवस्था पहले से लागू है। यह भी पढ़ें