
CG Illegal Mining: खमतराई के महानदी घाट पर अवैध रूप से रेत उत्खनन करते हुए पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
सहायक खनिज अधिकारी ने पुलिस को बताया कि 20 मई को रात 7 बजे ग्राम खमतराई में महानदी रेत घाट का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान चैन माउंटेन मशीन से अवैध रेत खनन करते मशीन ऑपरेटर जितेन्द्र साहू को पकड़ा था। जिसने मशीन मालिक का नाम लक्की वर्मा निवासी रायखेड़ा जिला रायपुर का होना बताया। लक्की वर्मा के कहने पर ही रेत उत्खनन करने आना बताया था।
इसके बाद चैन माउंटेन मशीन को मौके पर ही सील किया गया। 20 मई की रात सूचना मिली की ग्राम खमतराई रेत घाट में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस बल को साथ लेकर खमतराई रेत घाट में पहुंचे। जहां देखा कि चैन माउंटेन मशीन का उपयोग कर घाट से रेत खनन कर दो हाईवा में रेत भरा जा रहा है। मौके पर 6 व्यक्तियों को पकड़ा गया। जिन्होंने अपना नाम ईश्वर चेलक, डीजे माण्डले, लकेश्वर निषाद, सहदीप साहू, महेन्द्र प्रताप सोनवानी और भूपेन्द्र सोनवानी बताया।
पूछताछ के दौरान अन्य लोगों के सहयोग से मिलकर अवैध रेत उत्खनन करना स्वीकार किया। जांच कार्यवाही के लिए 21 मई की सुबह तकएक चैन माउंटेन और दो हाईवा को थाना तुमगांव में लाकर रखा। जांच के दौरान हाइवा और चैन माउंटेन के चालक व ऑपरेटर से पूछताछ की गई। इसमें पाया कि वाहन मालिक रोहित कुमार यादव पिता एचआर यादव (44) जोबा, प्रवीण कुमार टण्डन पिता खेमूराम टण्डन के कहने पर रेत का अवैध उत्खनन करने के लिए गए थे। पिछले दिनों भी कार्रवाई की गई थी।
सपूर्ण जांच में पाया कि महेन्द्र प्रताप सोनवानी पिता मोहनलाल सोनवानी ग्राम बरबसपुर, सुरेश मिरी निवासी सिरपुर, लखेश्वर वर्मा उर्फ लक्की वर्मा पिता मिलाप राम वर्मा निवासी ग्राम रायखेड़ा तहसील खरोरा जिला रायपुर, सहदीप साहू पिता दीनाराम साहू खमतराई, डीजे माण्डले पिता द्वारिका माण्डले बिरकोनी, भूपेन्द्र सोनवानी पिता सुखचंद सोनवानी बरबसपुर जिला महासमुंद, प्रवीण कुमार टंडन पिता खेमूराम टंडन ग्राम बरेकेल कला महासमुंद, रोहित कुमार यादव पिता एचआर यादव निवासी जोबा कला थाना पिथौरा और ईश्वर चेलक पिता मनीराम चेलक (32) निवासी बिरकोनी महासमुंद द्वारा एक राय होकर अवैध रूप से खनन कर खनिज संपत्ती का चोरी कर लेकर जा रहे थे। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 4(1) (क) एवं धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया।
Published on:
31 May 2024 06:29 pm
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