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जीएसटी के नाम पर हो रही है लूट, इस तरह बच सकते हैं आप

इसको लेकर ग्रहकों का जागरूक होने की जरूरत हैं। आइए जानते है कि एक ग्र्राहके के तौर पर आप कैसे गलत बिल का पहचान करके इस फर्जीवाड़े से बच सकते हैं।
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नई दिल्ली

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Manish Ranjan

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Updated: 6 Nov 2017, 2:04 PM IST

GST

नई दिल्ली। जीएसटी लागू हुए 4 महीने से अधिक हो गया है। अब ऐसी कई खबरें आने लगी है जिसमें ग्राहकों को दिए जाने वाले बिल में दुकानदारों द्वारा हेराफेरी किया जा रहा हैं। कई दुकानदार तो ग्राहकों को फर्जी बिल पकड़ा रहे हैं तो कुछ कई सामानों पर गलत टैक्स लगाकर लूट रहे हैं। इसको लेकर ग्रहकों का जागरूक होने की जरूरत हैं। आइए जानते है कि एक ग्र्राहके के तौर पर आप कैसे गलत बिल का पहचान करके इस फर्जीवाड़े से बच सकते हैं।

GST

1. आप जिस भी सामान को खरीद रहे हैं, उसके बिल पर दुकानदार का जीएसटीएन नंबर अवश्य लिखा होगा। आपके बिल में केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला सीजीएसटी और राज्यों द्वारा लगाया गया एसजीएसटी अलग-अलग लिखा होगा। जिस भी दुकानदार का सलाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम हैं उन्हे जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट मिला हुआ हैं।

GST

2. देश के कुछ राज्यों में इस नियम में थोड़ा अंतर हैं। असम, अरूणांचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंउ और त्रिपुरा में 10 लाख से कम टर्नओवर वाले दुकानदारों को ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट मिला हैं। ऐसे में कई दुकानदार है जो जानबूझकर दुकानदारों से जीएसटी के नाम पर ठगी कर रहे हैं। ये दुकानदार जीएसटी वसूलने के बाद भी सरकार को नहीं दे रहे हैं।

GST

3. कई दुकानदार तो अपने बिल पर वैट, टिन और सेंट्रल सेल्स टैक्स वाले नंबर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी ग्राहकों से जीएसटी वसूल रहे हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान देना होगा की कहीं आप गलत बिल पर जीएसटी तो नहीं दे रहे हैं।

GST

4. कुछ दुकानदार तो ग्राहकों से ये कहकर भी जीएसटी वसूल रहे है कि, उन्होने जीएसटी के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनका जीएसटीएन नंबर अभी मिला नहीं हैं। आपको बता दें कि बिना जीएसटीएन नंबर लिए कोई दुकानदार आपसे जीएसटी नहीं वसूल सकता हैं। जिन्होने जीएसटीएन नंबर नहीं लिया है उन्हे अपना प्रॉविजनल नंबर को अपने बिल में लिखना चाहिए।

GST

5. आप खुद भी किसी दुकानदार के फर्जी जीएसटीएन का पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। जिसमें टैक्सपेयर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जीएसटीएन और यूआईएन क्लिक कर सकते हैं। जीएसटीएन गलत होने पर आपको इनवैलिड जीएसटीएन का मैसेज दिखेगा। जीएसटीएन सही होने के सूरत में कंपनी के जीएसटीएन स्टेटस की आपको सूचना मिल जाएगी।