
मऊ जनपद के घोसी कस्बे में 15 नवंबर को हुए बवाल के मामले में मऊ जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है।
मुख्य आरोपी शोएब खान के ऊपर जिलाधिकारी अमित मिश्रा ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा तीन के तहत कार्रवाई की है।
जिसके तहत चाकू बाजी के मुख्य आरोपी को 3 महीने की पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। गौरतलब है कि घोसी कोतवाली क्षेत्र में 15 नवंबर की शाम को दो लोगों के बीच हुई चाकू बाजी की घटना सामने आई, जिसमें आरोपी शोएब खान के द्वारा सुक्खू राजभर पर हमला किया गया।
मामले में घायल सुक्खू राजभर और शोएब खान का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोसी पर चल रहा था। तभी सैकड़ों की संख्या में भीड़ ने अस्पताल पर हमला कर दिया। इस हमले में सीओ घोसी गणेश दत्त मिश्रा,घोसी कोतवाल राजकुमार सिंह और पुलिसकर्मी राहुल घायल हुए। वहीं अस्पताल में काफी तोड़फोड़ हुई। उसके बाद बल प्रयोग करके पुलिस ने मामला शांत कराया तो 300 की संख्या में भीड़ ने नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया साथ ही धार्मिक स्थल पर भी पथराव किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मऊ जनपद के 13 थाने की पुलिस सहित एडीजी पियूष मोर्डिया, पुलिस कमिश्नर वैभव कृष्ण ,डीएम प्रवीण मिश्रा और पुलिस अधीक्षक इलामारन जी पूरी रात घोसी कस्बे में कैंप किए। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मामले को नियंत्रण में ले लिया वरना सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई होती। इस पूरे मामले पर तीन एफआईआर दर्ज किया गया था। जिसमें मुख्य आरोपी शोएब खान के साथ दो अन्य आरोपी भी थे।
वहीं पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करने ,पुलिस पर हमला करने ,और धार्मिक स्थल पर पथराव करने सहित कई गंभीर मामलों में 38 नामजद और दो सौ से अधिक अज्ञात पर प्रशासन के द्वारा मुकदमा कराया गया है। पुलिस अधीक्षक इलमारन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि चाकू बाजी की घटना को लेकर शोएब खान पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। शोएब खान को अब 3 महीने के लिए मऊ जेल में निरुद्ध किया गया है। इसके साथ ही शोएब के साथ जो दो अन्य आरोपी थे उनकी भी ने पहचान कर ली गई है। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है ।वहीं दो अन्य दर्ज मुकदमों में भी आरोपियों की पहचान और तलाश जारी है।
Updated on:
20 Nov 2024, 9:20 PM IST
Published on:
20 Nov 2024, 9:20 PM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.