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25 करोड़ की पुरानी करेंसी रखने वाले बिल्डर पर लगा 42 करोड़ का जुर्माना

मेरठ में 2017 में बरामद हुई थी 25 करोड़ की पुरानी करेंसीसड़क के रास्ते नेपाल भेजी जा रही थी करेंसीआज भी थाना परतापुर में रखे हैं 25 करोड़ के पुराने नोट

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मेरठ

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shivmani tyagi

Jul 10, 2021

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ ( Meerut ) बिल्डर के यहां से बरामद पुरानी करेंसी के मामले में आईटी यानी इनकम टेक्स ( income tax ) विभाग ने 42 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में बिल्डर को नोटिस जारी किया गया है। वर्ष 2017 में पकड़ी गई पुरानी करेंसी की बरामदगी का मुकदमा परतापुर थाने में दर्ज है। उस समय चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

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दिल्ली रोड पर राजकमल एनक्लेव में बिल्डर और कारोबारी संजीव मित्तल के घर और ऑफिस पर पुलिस ने 29 दिसंबर 2017 को छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस को 25 करोड़ रुपये की पुरानी करेंसी मिली थी। सभी नोट एक हजार और 500 के थे। छापेमारी के दौरान बिल्डर संजीव फरार हो गया था। मौके से पुलिस ने एक दलाल समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए तीन आरोपी संजीव मित्तल के कर्मचारी थे। पकड़े गए लोगों ने बताया कि ये करेंसी सड़क के रास्ते नेपाल भेजी जानी थी। जहां पर ये नई करेंसी में बदली जानी थी लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने करेंसी को बरामद कर लिया था। इस मामले में बाद में सुप्रीम कोर्ट से संजीव मित्तल को स्टे मिला था। बाद में पुलिस ने चार्जशीट लगा दी थी। संजीव मित्तल की ओर से हाईकोर्ट में चार्जशीट क्वैश करने के लिए अर्जी दी गई थी, जो मंजूर हो गई थी। अभी इस पर फैसला नहीं आया है।

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दूसरी ओर इस मामले में ईडी ( प्रवर्तन निदेशालय ) और इनकम टैक्स की ओर से जांच की जा रही है। इनकम टैक्स की ओर से नोटिस देकर जांच के लिए संजीव मित्तल को कई बार बुलाया। जांच के दौरान संजीव मित्तल की कई कंपनियों और बाकी प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में आंकी गई। इसके बाद संजीव मित्तल पर इनकम टैक्स की ओर से 42.19 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। मामले में नोटिस दिया गया है। ईडी की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब संजीव मित्तल की ओर से अपील की तैयारी की जा रही है। बिल्डर ने इनकम टैक्स के 42 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने के नोटिस को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नोटिस मिल गया है। नोटिस को लेकर कानपुर में इनकम टैक्स अधिकारियों के सामने अपील करेंगे। अभी जो भी कार्रवाई हुई है, इस संबंध में विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं।

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भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 के पुराने नोट चलन से बाहर कर दिए थे। नोटबंदी लागू कर दी गई और पुराने नोटों को बदलने के लिए 31 मार्च 2017 तक का समय दिया गया था। आदेश दिया गया कि इसके बाद पुरानी करेंसी किसी के पास बरामद हुई तो स्पेसीफाइड बैंक नोट्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके संजीव मित्तल के आवास और ऑफिस से 25 करोड़ की पुरानी करेंसी ( old currency ) बरामद हुई। परतापुर थाने में पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या दर्ज किया था। इस मुकदमे में संजीव मित्तल, दलाल नरेश अग्रवाल समेत संजीव मित्तल के तीन कर्मियों अरुण, यागेंद्र व विनोद समेत दिल्ली के कड़कड़डूमा निवासी एनजीओ संचालक प्रवीण माहेश्वरी को भी आरोपी बनाया था।

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