scriptधान खरीद से पूर्व किसानों को कराना होगा ऑनलाइन पंजीकरण, 24 घंटे में सिर्फ तीन बार आएगा ओटीपी | Farmers will have to do online registration before buying paddy | Patrika News
मेरठ

धान खरीद से पूर्व किसानों को कराना होगा ऑनलाइन पंजीकरण, 24 घंटे में सिर्फ तीन बार आएगा ओटीपी

जिला खाद्य विपणन अधिकारी सतेंद्र कुमार सिंह ने इस बाबत बताया कि रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है।

मेरठSep 20, 2021 / 01:52 pm

Nitish Pandey

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मेरठ. धान खरीद वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार काफी प्रयास कर घपलों को रोकने का प्रयास कर रही है। पारदर्शिता के लिए 24 घंटे में केवल तीन बार ही किसानों के मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। यह ओटीपी मात्र 10 मिनट तक ही वैध रहेगा। इस लिहाज से ऑनलाइन पंजीयन करते समय बैंक विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में ही आरटीजीएस से सीधे भेजा जाएगा।
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बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य

आगामी सत्र में धान खरीद के लिए किसानों को अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही मोबाइल पर पंजीकरण होगा। पारदर्शिता के लिए 24 घंटे में केवल तीन बार ही ओटीपी किसानों के मोबाइल पर भेजा जाएगा। मोबाइल पर आने वाला ओटीपी मात्र 10 मिनट के लिए ही वैध होगा।
किसानों को सहूलियत देने का उदेश्य

जिला खाद्य विपणन अधिकारी सतेंद्र कुमार सिंह ने इस बाबत बताया कि रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल, धान खरीद में किसानों को सहूलियत देने के उदेश्य से ऐसा किया गया है। यानि, धान बिक्री के लिए किसान अपने उसी मोबाइल नंबर से पंजीकरण करेगा, जो आधार कार्ड से लिंक है।
एक नवंबर से शुरू होगी धान खरीद

उन्होंने बताया कि धान क्रय वर्ष 2021-22 के लिए शासन के तरफ से लिंक उपलब्ध करा दिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय किया जाएगा। एक नवंबर से 28 फरवरी 2022 तक जिले में धान खरीद होगी। धान खरीद के पूर्व किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। धान खरीद का रजिस्ट्रेशन खाद्य विभाग के पोर्टल पर किसान सीधे घर बैठे स्वयं कंप्यूटर से अथवा नजदीकी साइबर कैफे व जनसुविधा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं।
ऑनलाइन पंजीयन में बैंक विवरण भरने की जरूरत नहीं

ऑनलाइन पंजीयन करते समय बैंक विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में सीधे भेजा जाएगा। भूमि विवरण के साथ खतौनी, खाता संख्या, प्लाट, फसल का रकबा भी भरना अनिवार्य होगा। किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राजस्व विवरण सही-सही भरें। आवेदन करते समय सावधानी बरतें, आवेदन लॉक हो जाने के बाद कोई भी संशोधन नहीं हो सकेगा। धान विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र, आधार, पंजीकृत मोबाइल और खसरा अवश्य लाएं। धान विक्रय के बाद किसान क्रय केंद्र प्रभारी से रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
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