
मेरठ। कैंट सदर शिव चौक के बंगला 210 बी पर बनी अवैध कोठियां, काॅम्लेक्स आैर यहां की दुकानें तोड़ने के इलहाबाद हार्इकोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं। कैंट बोर्ड ने दो साल पहले यहां अवैध काॅम्लेक्स को गिराया था, इसके मलबे में चार लोगों की दबकर मौत हो गर्इ थी। इस मामले में अभी कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इसके करीब दो साल बाद इस काॅम्पलेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकानें सोमवार को कैंट बोर्ड ने ध्वस्त कर दी। इस दौरान प्रशासनिक आैर पुलिस अफसरों के साथ भारी संख्या में फोर्स मौजूद रहा।
सुबह से ही शुरू हो गर्इ थी कार्रवार्इ
सुबह मेरठ कैंट स्थित बंगला नंबर 210 बी में स्थित आरआर मॉल के ग्राउंड फ्लोर को जमींदोज कर दिया गया। व्यापारियों के विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर की गई थी। बंगला नंबर 210 बी के अवैध काॅम्प्लेक्स आरआर मॉल की दुकानों को सोमवार को कैंट बोर्ड ने पूरी तैयारी के साथ जमीदोंज कर दिया। सुबह छह बजे क्षेत्र को पूरी तरह सील कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। दुकानों पर लगे शटरों को तोड़ा गया और जेसीबी-बुल्डोजरों से ध्वस्तीकरण कर दिया गया। इससे पूर्व आसपास मकानों व दुकानों के लोगों को सूचना देते हुए पूरी चौकसी बरती गई। हालांकि कुछ लोगों ने विरोध जताया तो उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए पीछे किया गया और जो नहीं मानें उन्हें हिरासत में भी लिया गया। पूरी व्यवस्था को संभालने में दो एएसपी, पांच सीओ, पांच प्रशासनिक मजिस्ट्रेट, 12 थाना प्रभारी, एक कंपनी आरएएफ और पीएसी के साथ सेना की क्यूआरटी तैनात रही।
आठ सौ करोड़ की सम्पत्ति
कैंट बोर्ड के अनुसार बंगला नंबर 210 बी में आबूलेन से सटे 10.5 एकड़ में 62 कोठियां, एक मॉल और 22 दुकानें बनी हैं। 10.5 एकड़ जमीन पर 210 बी की बाजार में कीमत 800 करोड़ से भी ज्यादा है। कैंट बोर्ड का दावा है यह निर्माण अवैध हैं। हाईकोर्ट ने इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। कैंट बोर्ड के अनुसार कोर्ट के आदेश के तहत यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब हो कि कैंट बोर्ड ने 9 जुलाई 2016 को बंगला नंबर 210 बी के आरआर मॉल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। इस दौरान मलबे में दबकर चार लोगों की मौत हो गई थी। इसके चलते अभियान पूरा नहीं चल पाया था। ऐसे में ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें रह गर्इ थी। जनवरी 2017 में व्यापारियों ने दुकानों में सामान रख लिया था।
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Published on:
23 Apr 2018, 1:12 PM IST
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