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कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, 31 जनवरी तक लागू हुई धारा 144

Highlights - देर रात जारी किए गए धारा 144 के आदेश- गत 1 दिसंबर से मानी जाएगी प्रभावी- जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में लागू होगी धारा 144

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मेरठ

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lokesh verma

Dec 03, 2020

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मेरठ. महानगर में कोरोना की भयावह होती स्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने मेरठ में धारा 144 को 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। जिलाधिकारी के बालाजी ने बताया कि वर्तमान में देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार और पर्व-त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है, जो 31 जनवरी 2021 की मध्यरात्रि 12 बजे तक जिले के सभी 31 थाना क्षेत्रों में लागू रहेगी।

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जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिले में शान्ति एवं कानून व्यवस्था व लोकशान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कि गई है।

उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत एवं आगामी दिनों में क्रिसमस-डे, नववर्ष, गुरुगोविंद सिंह जयन्ती और गणतंत्र दिवस व अन्य त्यौहार और राष्ट्रीय पर्व पर अवांछनीय तत्व मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसको देखते हुए धारा 144 लागू करना जरूरी है। अब एक स्थान पर एक साथ चार से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

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