
मेरठ। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करवाने के लिए अब प्रशासन ने सख्ती कर दी है। इसके लिए जनपद को 15 सेक्टर और तीन जोन में बांटा गया है। डीएम अनिल ढींगरा ने बताया है कि जनपद में लॉकडाउन तो है ही इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में धारा 144 भी लागू है। जिसके तहत कहीं पर भी पांच व्यक्ति से अधिक लोग एकत्र हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि घर से बिना किसी इमरजेंसी के निकलने वाले लोगों पर धारा 188 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
लॉक डाउन के आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए शहर को तीन जोन और 15 सेक्टरों में बांटकर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। वहीं प्रत्येक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी भी तैनात रहेंगे। ये टीमें शहर भर में रहकर लोगों को समझाने तथा न मानने पर कार्रवाई करेंगी। वहीं जोन और सेक्टरों में तैनात किए गए पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों की मदद के लिए सिविल डिफेंस के पोस्ट वार्डन, डिप्टी पोस्ट वार्डन तथा सेक्टर वार्डनों की ड्यूटी लगाई है। प्रत्येक सेक्टर में 6-6 घंटे की चार शिफ्ट में दो-दो लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। यानि पूरे शहर में सिविल डिफेंस के 120 लोग जनता और पुलिस प्रशासन के बीच सेतु का काम करेंगे।
डीएम अनिल ढींगरा ने बताया कि जनपद में खाद्य सामग्री और राशन की कोई कमी नहीं है। इसके साथ साथ दूध, ब्रेड, सब्जी, फलों की आपूर्ति नियमित रूप से जारी रहेगी। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लोग जितना कम घरों से निकलेंगे, उतना ही जल्द इस खतरनाक वायरस के खौफ से मुक्ति मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान जनपद में आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए और कालाबाजारी संबंधी सूचनाएं और शिकायतें प्राप्त करने के लिए उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा के कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम के फोन संख्या 0121-2664016 पर जनता अपनी सूचनाएं और शिकायतें दर्ज करा सकती है। जिस पर संबंधित विभाग त्वरित कार्रवाई करेंगे।
Published on:
25 Mar 2020 11:24 am
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