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गन्ना किसानों को जोड़ा जाएगा सोशल मीडिया से, मिलों को दिए गए ये सख्त आदेश, देखें वीडियो

Highlights संयुक्त गन्ना आयुक्त ने परिक्षेत्र के अफसरों की बैठक में दिए आदेश क्रय सेंटरों पर घटतौली की शिकायत पर होगी एफआईआर दर्ज कहा- मिलें पेराई सत्र के दौरान रखें किसानों की समस्याओं का ध्यान
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मेरठ

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Sanjay Kumar Sharma

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Updated: 25 Nov 2019, 3:13 PM IST

meerut

मेरठ। मेरठ परिक्षेत्र के गन्ना विभाग की बैठक में संयुक्त गन्ना आयुक्त डा. वीबी सिंह ने पेराई सत्र 2019-20 की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग की ओर से गन्ना किसानों की सुविधा के लिए ई-गन्ना ऐप व वेबपोर्टल का शुभारंभ किया। गन्ना किसान इसमें गन्ने से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। किसान पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। किसानों को विभागीय सोशल मीडिया पेज-फेसबुक, ट्वीटर, यू-टूयूब पर जोड़ा जाएगा। इसके अलावा टोल फ्री नम्बर 1800-121-3203 पर भी किसान जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

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विकास भवन में आयोजित बैठक में संयुक्त गन्ना आयुक्त ने कहा कि वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना तौल लिपिकों का स्थानांतरण रेंडमाइज कम्प्यूटर लाटरी के माध्यम से प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। एक तौल लिपिक एक केंद्र पर एक ही बार तौल कार्य कर सकता है। उन्होंने अधिकारियों को गन्ना क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए और मिल प्रबंधकों को चेतावनी दी कि घटतौली पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने मिलों को चालू पेराई सत्र में बैंक से नकद ऋण सीमा तत्काल स्वीकृत कराकर नियमित गन्ना मूल्य भुगतान करने के आदेश दिए। बकाया भुगतान अदा करने पर जोर दिया। संयुक्त गन्ना आयुक्त ने सख्त लहजे में कहा कि ईआरपी के तहत caneup.in पर दी गयी समस्त क्रियाओं के माध्यम से ही कार्य किया जाएं ताकि पारदर्शिता हो। उन्होंने कहा कि अगर क्रय केंद्रों पर घटतौली होती है तो सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी।

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