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Bombay High Court ने Airlines को दी राहत, अब विमान में बुक हो सकेंगी Middle Seats

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एयरलाइंस को बड़ी राहत दी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि Airlines मिडिल सीट की बुकिंग ले सकती हैं

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Bombay High Court ने Airlines को दी राहत, अब विमान में बुक हो सकेंगी Middle Seats

Bombay High Court ने Airlines को दी राहत, अब विमान में बुक हो सकेंगी Middle Seats

नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट ( Bombay High Court ) ने एयरलाइंस ( Airlines) को बड़ी राहत दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि एयरलाइंस अब मिडिल सीट ( middle seats ) की बुकिंग ले सकती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी एयरलाइंस को कोरोना वायरस ( Coronavirus Infection ) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( DGCA ) के दिशानिर्देशों का सख्ती के साथ पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि जस्टिस एसजे कथावल्ला और जस्टिस एसपी तावड़े की पीठ ने उस याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसमें एयर इंडिया ( Air India ) के पायलट देवेन कनानी ने कोविड-19 ( COVID-19 ) के प्रसार को रोकने के लिए सभी नेशनल और इंटरनेशनल उड़ानों ( National and International flights) में बीच वाली सीट को खाली रखने की जरूरत बताई थी।

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हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि एयरलाइंस कोरोना संक्रमण रोकने की दिशा में सभी अहतियात बरत रही हैं। कोर्ट ने कहा कि एयरलाइंस अब विमान की बीच वाली सीट भी बुक कर सकती हैं। हालांकि इस दौरान उनको कोरोना वायरस संबंधी DGCA के दिशा निर्देशों का सख्त से पालन करना होगा। आपको बता दें कि DGCA की ओर से 31 मई को जारी किए गए दिशा-निर्देशों में एयरलाइंस से विमानों में बीच की सीट खाली रखने की अपील की गई थी। जबकि ऐसा न होने पर बीच वाली सीट पर बैठे यात्री को फुल बॉडी कवर गाउन, फेस कवर और चेहरे को ढकने के लिए शील्ड उपलब्ध कराए जाने की बात कही थी।

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इस दौरान DGCA ने कहा था कि एयरलाइंस को यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर यात्रियों की भारी भीड़ इकठ्ठा न हो। इसके साथ ही एयरलाइंस सभी यात्रियों को सेफ्टी किट और सैनिटाइजर भी मुहैया कराएं। आपको बता दें कि देवेन कनानी की याचिका में कहा गया था कि एयर इंडिया कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि एयर इंडिया ने याचिका पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कोर्ट को कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन किए जाने की बात कही थी।


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