
नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा को लेकर बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज एस मुरलीधर का ट्रांसफर हो गया है। इस बाबत केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एस मुरलीधर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है।
एस मुरलीधर को सुप्रीम कोर्ट के काॅलेजियम ने 12 फरवरी को ही उनके तबादले की सिफारिश कर दी थी। तबादले को लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सीजेआई एसए बोबडे की सलाह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर को पंजाब ऐंड हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया है।
कानून मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने जस्टिस मुरलीधर को पंजाब ऐंड हरियाणा हाई कोर्ट में बतौर जज पद संभालने का निर्देश दिया है। सीजेआई की अगुआई वाले सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम ने 12 फरवरी को हुई अपनी बैठक में जस्टिस मुरलीधर को पंजाब ऐंड हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी।
बुधवार को जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की डिविजन बेंच ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की तरफ से ऐक्शन लेने में देरी पर चिंता जताई थी। इस हिंसा में अबतक 27 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब 200 लोग जख्मी हैं।
जज एस मुरलीधर ने 29 मई 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट में जज का पद संभाला था। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का जज रहते कई बड़े फैसले सुनाए। आईपीसी की धारा 377 को गैरआपराधिक घोषित करने वाले ऐतिहासिक फैसला जिस बैंच ने सुनाया था जस्टिस मुरलीधर उसका भी हिस्सा थे।
Updated on:
27 Feb 2020 12:28 pm
Published on:
27 Feb 2020 07:39 am
