अगर रिटायरमेंट से पहले कंट्रीब्यूटर इस फंड को निकालना चाहता है, तो नियम के मुताबिक 54 साल के बाद वह रिटायरमेंट से एक साल पहले तक 90 फीसदी फंड निकाल सकता है। अगर कोई कंट्रीब्यूटर एक महीने से अधिक समय से बेरोजगार है, तो वह पीएफ से 75 फीसदी तक निकासी कर सकता है। 2 महीने से अधिक की बेरोजगारी पर बाकी 25 फीसदी भी निकाल सकता है।
2014 में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की शुरुआत के बाद ईपीएफ से संबंधित सभी प्रक्रियाएं आसान हो गई हैं। यूएएन 12 अंकों का एक यूनिक कोड है, जो सदस्यों के पीएफ खातों को जोड़ता है और ऑनलाइन मैनेज करने में उनकी मदद करता है। यूएएन का उपयोग करते हुए कर्मचारी अब रकम ट्रांसफर कर सकता है, निकासी कर सकता है, पीएफ बैलेंस की जांच कर सकता है और डिटेल अपडेट कर सकता है। वहीं उमंग ऐप से भी पैसे निकाल सकते हैं।
उमंग ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बनाया है। इस ऐप को आइओएस और एंड्रॉयड, दोनों के यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका वेब वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है। इस पर 127 डिपार्टमेंट की 841 सर्विसेज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।