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जनता कर्फ्यू: सरकार का बड़ा फैसला- हरियाणा से बसों के दिल्ली आने-जाने पर लगी रोक

जनता कर्फ्यू के दौरान दिल्ली-NCR में अधिकांश स्थानों पर सार्वजनिक बस प्रणाली रहेंगी बंद मिलेनियम सिटी गुड़गांव से दिल्ली आने-जाने वाली सभी बसों को बंद रखने का फैसला लिया

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जनता कर्फ्यू: सरकार का बड़ा फैसला- हरियाणा से बसों के दिल्ली आने-जाने पर लगी रोक

जनता कर्फ्यू: सरकार का बड़ा फैसला- हरियाणा से बसों के दिल्ली आने-जाने पर लगी रोक

नई दिल्ली। जनता कर्फ्यू ( Janta Curfew ) के दौरान रविवार को दिल्ली-NCR में अधिकांश स्थानों पर सार्वजनिक बस प्रणाली ( Public bus system ) बंद रखी जाएगी।

दिल्ली से सटे मिलेनियम सिटी गुड़गांव ( Millennium City Gurgaon ) से दिल्ली आने-जाने वाली सभी बसों को बंद रखने का फैसला लिया गया है।

गुड़गांव में अभी तक कोरोना वायरस ( coronavirus ) के 4 मामलों की पुष्टी हो चुकी है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने जनता कर्फ्यू के दौरान राज्य परिवहन ( State transport ) की सभी बसों को बंद रखने का निर्णय लिया है।

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हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आहूत जनता कर्फ्यू के दृष्टिगत 22 मार्च, रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक राज्य परिवहन की सभी बसों का संचालन बंद रहेगा।"

इसके अलावा उन्होंने सामान्य दिनों में डिपो महाप्रबंधकों से सवारियों की उपलब्धता को देखते हुए मार्ग पर जाने वाली बसों में कटौती करने तथा आगामी आदेशों तक सभी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को भी बंद करने को कहा है।

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मूलचंद शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है और इसी दिशा में 22 मार्च को बसों का संचालन बंद करने का फैसला लिया गया है ताकि कम से कम लोग एक-दूसरे के सम्पर्क में आएं।

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परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि इस महामारी के दृष्टिगत कार्यालयों, बस अड्डों व वर्कशॉप की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए तथा समय-समय पर इनको कीटाण-मुक्त किया जाए।

इसी तरह बसों को भी पूरी साफ-सफाई व सेनिटाइजेशन के बाद ही रूटों पर चलाया जाए।

उन्होंने कार्यालयों के सभी कर्मचारियों, चालकों और परिचालकों को मास्क उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए हैं।

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गौरतलब है कि जनता कर्फ्यू के दौरान पूरी बस प्रणाली बंद करने के साथ ही हरियाणा सरकार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे राज्य में आपराधिक प्रक्रिया सहिंता के तहत धारा-144 लगाने का निर्णय ले चुकी है।

इसके तहत 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में यह संख्या पांच तक रहेगी।