
दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन को कोर्ट से झटका
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में फरवरी महीने में हुए दंगों ( Delhi Riots ) के आरोपी ताहिर हुसैन ( Tahir Hussain ) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कड़कड़डूमा कोर्ट ( Kadkaddooma Court ) ने सोमवार को दिल्ली दंगों के दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा ( Ankit Sharma ) हत्याकांड में आम आदमी पार्टी ( AAP ) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के दंगों में गहरी साजिश नजर आ रही है। ऐसे में ताहिर को जमानत नहीं दी जा सकती है। आपको बता दें कि गुरुवार को कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी की हत्या मामले में आरोपी ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सोमवार को मामले में सुनवाई के दौरान कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि इसके पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी घटना अपराध स्थल पर मौजूद था और एक विशेष समुदाय के लोगों को भड़काने का काम कर रहा था।
कोर्ट ने कहा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे गहरी साजिश रची गई है। ताहिर हुसैन आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी है।
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी कहा पीएफआई, पिंजरातोड़ और जामिया के सदस्यों के साथ इसके अलावा समन्वय समिति, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप और एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के साथ ताहिर के संबंध की भूमिका भी जांच हो रही है।
आपको बात दें कि, क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हिंसा के दौरान IB स्टाफ अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल 650 पन्नों की चार्जशीट में ताहिर हुसैन सहित 10 लोगों को आरोपी बनाया है।
क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली हिंसा के दौरान अंकित शर्मा की हत्या और दंगों के पीछे एक गहरी साजिश थी, क्योंकि निलंबित ताहिर हुसैन की अगुवाई वाली भीड़ ने उन्हें विशेष रूप से निशाना बनाया था।
आपको बता दें कि नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष के बाद 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, घोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे।
Updated on:
13 Jul 2020 09:53 pm
Published on:
13 Jul 2020 06:05 pm
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