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महाराष्ट्र की Uddhav Govt का बड़ा फैसला, वॉटर स्पोर्ट्स और टूरिस्ट स्पॉट्स को मिली खोलने की इजाजत

Published: Dec 23, 2020 02:43:33 pm

कोरोना के नए प्रकार के खतरे के बीच महाराष्ट्र की Uddhav Govt का बड़ा फैसला
प्रदेश में वॉटर स्पोर्ट्स समेत पर्यटन स्थलों पर लगी पाबंदी हटाई
हालांकि सरकार ने इसके लिए अहम शर्त भी रखी है

CM Uddhav Thackeray

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के नए प्रकार के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उद्धव सरकार ( Uddhav Govt) ने प्रदेश में वॉटर स्पोर्ट्स, बोटिंग, एम्यूजमेंट पार्क और इनडोर मनोरंजन गतिविधियों से लगी पाबंदी को हटा दिया है।
यही नहीं महाराष्ट्र सरकार ने सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति भी दे दी है। इन गतिविधियों के लिए महाराष्ट्र सरकार का पर्यटन विभाग एसओपी जारी करेगा।
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बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘ वॉटर स्पोर्ट्स, नौकाविहार समेत अन्य जल गतिविधियां और कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए सरकार की ओर से दी गई शर्तों का पालन करना होगा।
सरकार के मुताबिक ये सभी पाबंदियां वहीं से हटाई जाएंगी जो कंटेनमेंट जोन के बाहर होंगी।

लोगों को भी दी गई हिदायत
वहीं सरकार की ओर से नागरिकों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने नागरिकों से कोविड -19 को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात के सभी नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नगरपालिका क्षेत्रों में मंगलवार रात से 5 जनवरी तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं को नाइट कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा गया है।
ब्रिटेन और पश्चिम देशों से आने वालों को निर्देश
उद्धव सरकार की ओर से कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खतरे के बीच ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों से आने वाले लोगों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत यूरोप, पश्चिम एशिया और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर।
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एयरपोर्ट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया जाए कि उक्त जगहों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वायरस के नए प्रकार के कैरियर के रूप में देखा जाए और उनसे उसी हिसाब से निपटा जाए।
सरकार ने कहा है कि इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के सशुल्क संस्थागत आइसोलेशन में रहना अनिवार्य है। इन जगहों से आने वाले किसी भी यात्री को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं होगी।
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