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पैंतालीस वर्षीय शादीशुदा महिला ने 54 साल के पुरुष पर अश्लील हरकत करने व धमकाने का आरोप लगाया था। महिला ने शिकायत की थी कि आरोपी ने उन्हें लव लेटर देने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी ने वह खत न सिर्फ महिला के शरीर पर फेंका बल्कि ‘आइ लव यू’ भी कहा।ब्रिटेन में भारतीय यात्रियों पर लगी रोक में मिली छूट, दो खुराक वालों को अब अनिवार्य होटल क्वारंटीन में नहीं जाना होगा
आरोपी ने महिला को यह बात किसी से नहीं कहने की धमकी भी दी थी। महिला ने अकोला के सिविल लाइन पुलिस थाने में शिकायत की थी। इस पर निचली अदालत ने उसे दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही दस हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया। आरोपी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।जलवायु परिवर्तन पर UN की डराने वाली रिपोर्ट, नहीं संभले तो सब कुछ हो जाएगा तबाह
कोर्ट का आदेशसबूतों और गवाहों के बयान सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही बताया। कोर्ट ने कहा कि किसी औरत की इज्जत उसका सबसे बड़ा गहना है। महिला की इज्जत से खिलवाड़ या उत्पीड़न को लेकर कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती।