12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुहैब इलियासी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

पत्नी की हत्या के दोषी हैं सुहैब इलियासी

2 min read
Google source verification
court acquits suhaib ilyasi in murder case of his wife

court acquits suhaib ilyasi in murder case of his wife

नई दिल्ली। अपराध की पृष्ठभूमि पर आधारित टीवी शो इंडियाज मोस्ट वांटेड के निर्माता सुहैब इलियासी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुहैब इलियासी को राहत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि टीवी एंकर रहे सुहैब इलियासी ने सजा निलंबित करने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। इलियासी की अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में अभी लंबित है और वहां पर 4 जुलाई को सुनवाई होनी है। पिछले 26 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुहैब इलियासी को उनकी दूसरी पत्नी की बीमारी को ध्यान में रखते हुए एक महीने की अंतरिम जमानत दी थी। सुहैब इलियासी ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के खिलाफ कोर्ट में अपील की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए सुहैब इलियासी की नियमित जमानत अर्जी का विरोध किया था।

पर्यावरण के लिए इस दुल्हन ने किया कुछ ऐसा, देखकर आप भी चौंक जाएंगे

पत्नी की हत्या के दोषी हैं सुहैब इलियासी

सुहैब इलियासी ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर कड़कड़डूमा अदालत के फैसले को रद्द करने की मांग की। 20 दिसंबर 2017 को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुहैब इलियासी को पत्नी अंजू की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सुहैब इलियासी पर दस लाख रुपए का मुआवजा और दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। बता दें कि अंजू की बहन ने सुहैब पर ये मामला दर्ज कराया था। 10 जनवरी, 2000 को सुहैब की पत्नी अंजू मृत पाई गई थीं। इलियासी पर शुरू में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया था लेकिन बाद में दिल्ली न्यायालय ने आदेश दिया कि उनके खिलाफ हत्या का मामला भी चलाया जाए। बता दें कि सुहैब इलियासी 1998 में पॉपुलर टीवी क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड को होस्ट करने के कारण चर्चा में आए थे।

विपक्षी एकता के लिए 2019 में 'मोरल बूस्‍टर डोज' साबित होगा कैराना का परिणाम

बड़ी खबरें

View All

विविध भारत

ट्रेंडिंग