
MHA issues guidelines for Unlock 3
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक के तीसरे चरण ( Unlock 3.0 ) के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दीं। गृह मंत्रालय ( MHA ) द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक 5 अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं, रात के कर्फ्यू ( night curfew ) को भी हटा दिया गया है। हालांकि, कंटेनमेंट जोन ( Coronavirus containment zone ) में अभी भी लॉकडाउन जारी रहेगा। अनलॉक 3.0 आगामी 1 अगस्त 2020 से प्रभावी होगा और गाइडलाइंस को तमाम राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से मिले फीडबैक, मंत्रालयों और विभागों के साथ हुई व्यापक चर्चा के बाद बनाया गया है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस गाइडलाइन के मुताबिक देश में कॉलेज, स्कूलों ( schools and colleges closed ) और मेट्रो को अभी बंद रखा जाएगा। ये सभी अनलॉक 3 में नहीं खोले जा सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल ( cinema halls ), स्वीमिंग पूल ( swimming pool ), एंटरटेनमेंट पार्क, सिनेमा थियेटर, बार और ऑडिटोरियम को भी बंद रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन ( coronavirus lockdown latest update ) को बढ़ा दिया है।
अनलॉक 3 के लिए जारी दिशा-निर्देशों में गृह मंत्रालय ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों की इजाजत दी जाती है। इसके अलावा वंदेभारत मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति दी गई है।
देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था। इसके बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया। हालांकि, केंद्र सरकार ने जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके तहत देश को आर्थिक गति देने के लिए धीरे-धीरे कई सेवाओं को फिर से शुरू किया गया।
वहीं, देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की बात करें तो अब तक यह आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण ने बीते 24 घंटे में 768 लोगों की जान ले ली है। इसके साथ ही देश में कोरोना महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 34,,193 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक कुल 5 लाख 9 हजार 447 एक्टिव केस हैं।
राज्य करेंगे फैसला
हालात के आकलन के आधार पर राज्य और संघ शासित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के बाहर चुनिंदा गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। या फिर जरूरत पड़ने पर ऐसी पाबंदियां लगा सकते हैं। अनलॉक के तीसरे चरण में अंतर-राज्यीय और राज्यों के भीतर लोगों व सामान की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। अब ऐसी आवाजाही के लिए किसी तरह की अलग अनुमति/ स्वीकृति/ ई- अनुमति या फिर पास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
राष्ट्रीय निर्देश
सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों का देश भर में पालन जारी रहेगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी रखने की जरूरत होगी। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
कमजोर लोगों की सुरक्षा
65 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों, कई बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं समेत 10 साल की उम्र से कम के बच्चों जैसे कमजोर लोगों को जरूरी कामों और स्वास्थ्य जरूरतों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है।
Updated on:
29 Jul 2020 10:41 pm
Published on:
29 Jul 2020 09:35 pm
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