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China की संसद ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को दी मंजूरी, Hong Kong की स्वायत्ता पर खतरा!

चीन की संसद ( China's parliament ) हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी देशभर के 2,878 डेप्युटी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( national security bill ) के पक्ष में मतदान करने के साथ अनुमोदित हो गया

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चीन की संसद ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को दी मंजूरी, हांगकांग की स्वायत्ता पर खतरा!

चीन की संसद ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को दी मंजूरी, हांगकांग की स्वायत्ता पर खतरा!

नई दिल्ली। चीन की संसद ( China's parliament ) ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( national security bill ) को लागू करने की मंजूरी दे दी। इस बिल को मंजूरी मिलते ही हांगकांग ( Hong Kong ) की अर्ध-स्वायत्ता ( Semi autonomy ) खतरे में पड़ गई है।

आपको बता दें कि पिछले गुरुवार को चीनी संसद में इस बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। उस समय लोगों के विरोध के कारण कानून पारित नहीं हो पाया था।

दरअसल, चीन की घोषणा के साथ ही इस बिल का विरोध शुरू हो गया था।

कोरोना ( Coronavirus ) की वजह से काफी दिनों से शांत चल रहे हांगकांग में रविवार को इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे।

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जानकारी के अनुसार चीन की शीर्ष विधायिका नेशनल पीपल्स कांग्रेस ( NPC ) ने गुरुवार को अपनी स्थायी समिति को हांगकांग ( Hong Kong ) के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( national security bill ) बनाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। समाचारपत्र साउथ चाइना मॉर्निग पोस्ट ( South China Morning Post ) के अनुसार गुरुवार दोपहर को NPC के वार्षिक सत्र के समापन से ठीक पहले मतदान हुआ। सत्र 22 मई को शुरू हुआ था।

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आधिकारिक तौर पर, 'राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए कानून प्रणाली और प्रवर्तन तंत्र की स्थापना और सुधार पर मसौदा निर्णय' के रूप में जाना जाने वाला प्रस्ताव देशभर के 2,878 डेप्युटी द्वारा इसके पक्ष में मतदान करने के साथ अनुमोदित हो गया और विपक्ष में एक मत पड़ा, जबकि छह ने मतदान में भाग नहीं लिया।

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क्या है सुरक्षा कानून?

चीन की संसद से पास इस कानून में हांगकांग में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी हस्तक्षेप और विरोध प्रदर्शन जैसे गतिविधियों को दबाया जा सकेगा। यही नहीं इस कानून के तहत हांगकांग में चीनी सुरक्षा एजेंसियों को काम करने की अनुमति होगी। हांगकांग समेत कई मानवाधिकार संगठनों और अंतराष्ट्रीय सरकारों ने इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी।