
कोटा. अनंतपुरा थाना क्षेत्र में करीब दो साल पहले किशोरी के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोपित को अदालत ने गुरुवार को 4 साल की सजा व 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
15 वर्षीय किशोरी ने 24 मार्च 2015 को अनंतपुरा थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा कि वह रात को घर पर कमरे में पढ़ाई कर रही थी। उसी समय छत के रास्ते एक व्यक्ति उसके घर में घुस गया।
जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सुरेन्द्र कुमार धोबी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। उसके साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर उसके घरवाले आए तो वह भाग गया।
पुलिस ने रिपोर्ट पर तलाव गांव निवासी सुरेन्द्र धोबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। विशिष्ट लोक अभियोजक कमलकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से 7 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।
एससी एसटी अदालत ने आरोपित को 4 साल की सजा व 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
Published on:
02 Feb 2017 07:22 pm
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