
Naresh Goyal Money Laundering Case : जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को सोमवार को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर स्थायी जमानत दे दी है। 75 वर्षीय गोयल कैंसर से पीड़ित हैं और कई महीनों से उनका इलाज चल रहा है।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनजे जमादार (NJ Jamadar) ने पहले उद्योगपति नरेश गोयल को कैंसर का इलाज कराने के लिए अंतरिम मेडिकल जमानत दी थी। उनकी अंतरिम जमानत आज खत्म हो रही थी। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज गोयल की मेडिकल जमानत को स्थायी कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने मई में गोयल को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी जिसे बाद में चार सप्ताह के लिए और फिर दो और एक महीने के लिए बढ़ाया गया।
इससे पहले, नरेश गोयल को कैंसर के इलाज के लिए दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम मेडिकल जमानत दी गई थी। मेडिकल रिपोर्टों के मुताबिक, गोयल घातक ट्यूमर से पीड़ित है। बाद में सर्जिकल प्रक्रिया के लिए अदालत ने उनकी जमानत को और बढ़ाया।
बता दें कि नरेश गोयल की पत्नी अनीता गोयल का इसी साल मई महीने में निधन हो गया। वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं। अनीता गोयल जेट एयरवेज के ऑपरेशन्स से जुड़ी हुई थीं और वह एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थीं। इसलिए अनिता गोयल को नवंबर 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन विशेष अदालत ने अनिता को उसी दिन उनकी खराब सेहत के चलते जमानत दे दी।
नरेश गोयल कैंसर समेत कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दावा किया था कि उन्होंने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के लोन की हेराफेरी की थी। गोयल का कहना है कि उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए लोन की रकम का दुरुपयोग नहीं किया। ईडी ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
Updated on:
11 Nov 2024 04:29 pm
Published on:
11 Nov 2024 04:19 pm
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