
ढोंगी बाबा ने महिला का किया यौन शोषण (File Photo)
Nashik Fraud Baba: महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां जादू-टोने का डर दिखाकर एक ढोंगी बाबा ने पिछले 14 सालों तक एक महिला का यौन शोषण किया। आरोप है कि वह महिला को धमकाता था कि अगर उसने यौन संबंध बनाने से इंकार किया तो उसके परिवार में किसी की मौत हो जाएगी। महिला कई साल तक इसी डर में जीती रही और आखिरकार हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पीड़ित महिला ने शिकायत में बताया कि आरोपी उस पर काला जादू का डर दिखाकर मानसिक दबाव बनाता था। वह कहता था कि वह स्मशान में पूजा करता है और उसके पास एक किताब है जिसमें महिला के पति और बच्चों के नाम लिखे हैं। अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो इनमें से किसी एक की बलि चढ़ जाएगी। इसी अंधविश्वास और धमकी का फायदा उठाकर वह सालों तक उसका यौन उत्पीड़न करता रहा।
इतना ही नहीं आरोपी ढोंगी बाबा ने वर्ष 2010 से अब तक पीड़िता के परिवार से लगभग 50 लाख रुपये की ठगी भी की। इस मामले में नासिक के इंदिरानगर थाने में आरोपी गणेश जगताप के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वह नासिक के निफाड तालुका के धारणगाव का रहने वाला है। पुलिस ने शिकायत के अधर पर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें रेप, काला जादू और आर्थिक अपराध से जुड़ी धाराएं लगाई हैं।
इस बीच, शिकायत दर्ज होते ही आरोपी को इसकी भनक लग गई और वह फरार हो गया। पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। इस घटना के सामने आने के बाद यह आशंका भी जताई जा रही है कि अन्य पीड़ित महिलाएं भी आगे आ सकती हैं।
उधर, ठाणे की एक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए एक युवक को बरी कर दिया। यह मामला उस लड़की से जुड़ा था जिसे नाबालिग बताया गया था, लेकिन अदालत ने कहा कि उसकी उम्र साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। अदालत के मुताबिक, उपलब्ध गवाही और परिस्थितियों से यह साफ होता है कि दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे और उनके बीच का संबंध आपसी सहमति पर आधारित था।
22 वर्षीय आरोपी और लड़की दोनों भायंदर के रहने वाले थे। लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर युवक को 19 मई 2020 को गिरफ्तार किया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि युवक ने लड़की के साथ दुष्कर्म, गाली-गलौज और धमकी दी थी। जिसके बाद उस पर आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, हालांकि उसे 20 अगस्त 2020 को जमानत मिल गई।
मुकदमे के दौरान लड़की ने अपने बयान में बताया कि वे दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और उनका रिश्ता लंबे समय से चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता की जन्मतिथि 24 जून 2003 बताई गई, लेकिन मूल जन्म प्रमाण पत्र अदालत में कभी पेश नहीं किया गया। यही वजह रही कि अदालत ने उम्र को लेकर संदेह व्यक्त किया और आरोपी को लाभ देते हुए बरी कर दिया।
Updated on:
16 Nov 2025 05:18 pm
Published on:
16 Nov 2025 04:43 pm
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