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किसान की हत्या के मामले में चार भाइयों को आजीवन कारावास; जानिए पूरा मामला क्या है?

Muzaffarnagar News: किसान की हत्या के मामले में चार भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पुरानी रंजिश के चलते किसान पर हमला किया गया था।

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CG Police Investigation: 1620 क्विंटल गांजा व नशीले पदार्थ नष्ट, 83 आरोपी कैद की सजा पाए(photo-patrika)

CG Police Investigation: 1620 क्विंटल गांजा व नशीले पदार्थ नष्ट, 83 आरोपी कैद की सजा पाए(photo-patrika)

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में न्यायाधीश रितेश सचदेवा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने 11 साल पहले शामली जिले में एक किसान की हत्या के मामले में चार भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पुरानी रंजिश के चलते हमला

आरोपियों में नवाब अहमद, इंसार, कादिर और इस्लाम (सभी की उम्र 40 से 50 साल के बीच) शामिल है। ADGC वीरेंद्र नागर ने बुधवार को बताया कि घटना 14 जुलाई, 2014 की है। शामली के बलवा गांव निवासी इकराम (तत्कालीन 35 वर्षीय) की पास के मस्जिद से शाम की नमाज अदा करने के बाद घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि यह हमला एक पुरानी रंजिश का नतीजा था।

मस्जिद से बाहर आते समय मारी गोली

पुलिस शिकायत में इकराम के भाई नफीस अहमद ने कहा, "इकराम और साबिर रेलवे स्टेशन के पास घास काट रहे थे। शाम 6 बजे के आसपास अफसरुन पिस्तौल लेकर आया। उसने साबिर पर गोली चलाई, लेकिन वह गोली को चकमा देने में कामयाब रहा। इस दौरान इकराम ने उससे हथियार छीन लिया। शाम 6.20 बजे के आसपास, अफसरुन, कलवा गांव के चार भाइयों नवाब, इंसार, इस्लाम और कादिर के साथ अवैध बंदूकों के साथ आया और नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर आते समय इकराम पर गोलियां चला दीं। इकराम के सिर में गोली लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया। सीटी स्कैन के लिए शामली केंद्र भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई।

आरोपियों पर 1.3 लाख रुपये का जुर्माना

जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। कुछ हफ्ते बाद, पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। ADGC ने बताया, "दोनों पक्षों को सुनने और सभी गवाहों व सबूतों की जांच के बाद, अदालत ने मंगलवार को चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर सामूहिक रूप से 1.3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।"