26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कक्षा 6 की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले मस्जिद के हाफिज को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Highlights - मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव कढ़ली का मामला - 29 अगस्त 2015 को किया गया था छात्रा का अपहरण - पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया था केस

less than 1 minute read
Google source verification
muzaffarnagar.jpg

मुजफ्फरनगर. विशेष अपर सत्र एवं न्यायधीश कोर्ट नंबर- 8 ने मस्जिद के एक हाफिज को एक नाबालिक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए उसे चार वर्ष पांच माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपहरणकर्ता व बलात्कारी को 5500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें- घर आए युवकों ने की दोस्त की पत्नी से नशे में छेड़छाड़, जानिए फिर क्या हुआ

दरअसल, मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र के गांव कढ़ली का है। जहां एक मस्जिद का हाफिज 29 अगस्त 2015 को कक्षा 6 की छात्रा का अपहरण कर उसे दिल्ली ले गया था। जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के पिता की ओर से आरोपी के खिलाफ खतौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बच्चे की बरामदगी के साथ-साथ आरोपी जियाउर रहमान पुत्र हफिजुर रहमान निवासी सलेमपुर थाना फलका जनपद कटिहार बिहार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 363, 366, 354 क, 507 आईपीसी पोक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमे की सुनवाई विशेष सत्र एवं न्यायधीश पोक्सो संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 4 साल 5 महीने और 5500 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें- सेना के फर्जी पेंशनर कागज बनाने वाले गिराेह के तीन सदस्य गिरफ्तार, विदेशों तक जुड़े हैं तार

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग