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Nagaur News : मोबाइल कंपनी पर बड़ा एक्शन, आयोग ने माना-सेवा का दोषी, ₹ 18 हजार का लगाया जुर्माना

Nagaur News : नागौर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला। मोबाइल कंपनी को सेवा का दोषी माना। 18 हजार रुपए अदा करने का दिया आदेश। जानें क्या था मामला।

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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! नाबालिग न साबित होने पर आजीवन कारावास घटाकर 10 साल सश्रम कैद(photo-patrika)

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! नाबालिग न साबित होने पर आजीवन कारावास घटाकर 10 साल सश्रम कैद(photo-patrika)

Nagaur News : नागौर में वारंटी अवधि में मोबाइल खराब होने के बावजूद सर्विस नहीं देने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सेवा में कमी का दोषी मानते हुए माईक्रोमेक्स मोबाइल कंपनी को उपभोक्ता को 18,000 रुपए मुआवज़ा देने के आदेश दिए। यह राशि मोबाइल की कीमत, मानसिक प्रताड़ना और परिवाद व्यय के रूप में अदा करनी है।

परेशानी खत्म नहीं हुई

मूंडवा निवासी परिवादी गौरव दाधीच ने 2 मई 2017 को माईक्रोमेक्स कंपनी का मोबाइल 8,000 रुपए में खरीदा था। विक्रेता ने मोबाइल की एक साल की वारंटी दी थी, लेकिन 4 अगस्त 2017 को मोबाइल खराब होने पर सर्विस सेंटर जाने पर कंपनी ने नया हैंडसेट दे दिया। इसके बाद भी परेशानी खत्म नहीं हुई।

आयोग में परिवाद किया दायर

दूसरा मोबाइल भी 22 अक्टूबर 2017 को खराब हो गया। वह वापस सर्विस सेंटर पहुंचा तो कर्मचारियों ने 3 000 रुपए मांगते हुए सर्विस देने से मना कर दिया। गौरव ने अधिवक्ता मधुर सिखवाल के माध्यम से आयोग में परिवाद दायर किया।

कंपनी को ठहराया दोषी

सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्षा व सदस्यों ने कंपनी को दोषी ठहराते उपभोक्ता को 8 000 मोबाइल की कीमत, 7 000 रुपए परिवाद व्यय और 3 000 रुपए मानसिक प्रताडऩा के रूप में कुल 18 000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।