
शहनाई गार्डन में श्रद्धा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला, हाईकोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश
नरसिंहपुर. मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्थित शहनाई गार्डन से जुड़ी होटल में हुई गाडरवारा की श्रद्धा शर्मा नामक युवती की संदिग्ध मौत के बहुचर्चित मामले में हाईकोर्ट ने अब जांच के आदेश सीबीआई को सौंप दिए हैं। मुख्य आरोपी रोहित राजपूत की दूसरे जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने 61 पेज का विस्तृत आदेश जारी किया है। इसमें रजिस्ट्री द्वारा सीबीआई को अग्रेषित करने और न्याय के हित में आवश्यक कार्य करने लिखित है। उल्लेखनीय है कि, आरोपी रोहित राजपूत 4 दिसंबर 2021 से धारा 306 के मामले में सेंट्रल जेल नरसिंहपुर में बंद है।
ये भी आदेश में
कोर्ट ने कहा है कि, सीबीआई को जरूरत पड़ी तो वो एक स्वतंत्र टीम की मदद लेंगे। तीन फॉरेंसिक विशेषज्ञों और दो मनोविश्लेषकों में से भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली या एम्स, भोपाल अपराध के दृश्य को फिर से बनाने के लिए, ताकि उन्हें पूरा करने में सहायता की जा सके। वे साइबर अपराध की मदद लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान के उपयुक्त अधिकारियों के विशेषज्ञ प्रयोगशाला, हैदराबाद और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश राज्य के बाहर गांधीनगर या कोई अन्य प्रयोगशाला प्रदेश, जैसा कि वे एक रिपोर्ट लेने के लिए उपयुक्त समझते हैं कि, क्या वहां है कॉल में भी डीवीआर/सीसीटीवी कैमरों से की गई छेड़छाड़ रिकॉर्डिंग, राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्पादित। इन की शक्तियों को सीमित करने की दृष्टि से निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन उन सामग्रियों का सुराग देने की दृष्टि से जो हैं संदिग्ध का कारण और जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, जगह पर मौजूद कुछ अन्य की भूमिका के अलावा घटना की लेकिन उनकी भूमिकाओं की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं की गई है।
पहले भी हाईकोर्ट में उठे थे सवाल
22 फरवरी को हाईकोर्ट में आरोपी रोहित राजपूत की जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान पुलिस विवेचना में गंभीर त्रुटियां सामने आई। केश डायरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनेकों संदेहास्पद तथ्यों का हाईकोर्ट ने आपने आदेश में भी उल्लेख किया था और जमानत आवेदन निरस्त कर दिया था।
दोबारा जांच होना थी, पुलिस ने फिर कर दी लीपापोती
नरसिंहपुर में ट्रायल कोर्ट के जज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह यादव ने युवती की मां राजकुमारी शर्मा के आवेदन और हाईकोर्ट ने दिए विभिन्न तथ्यों पर गौर करते हुए पुनः जांच की मांग स्वीकार करते हुए 25 अप्रैल के पूर्व स्थानीय पुलिस को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आदेश दिए हैं। विवादास्पद विवेचना से बैकफुट पर आई पुलिस की ओर से भी पुनःजांच का आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया जिस पर ही सुनवाई हुई थी। हत्या और आत्महत्या की चर्चाओं में यह मामला एक मिस्ट्री बन गया है। ट्रायल कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 5 महीने गुजर गए और स्थानीय पुलिस द्वारा संतोषजनक जांच नहीं की गई। दोबारा जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी व विवेचना अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई इस मामले में लंबी बहस व सूक्ष्म समीक्षा कर न्यायमूर्ति ने उक्त आदेश जारी किए।
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Published on:
01 Oct 2022 04:40 pm
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