
सीबीआई। (फाइल फोटो- ANI)
CBI chargesheet in RCFL Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। मुंबई स्थित सीबीआई मामलों की विशेष अदालत में दायर इस चार्जशीट में रिलायंस ग्रुप की दो कंपनियों और आरसीएफएल के पांच पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी ने इन पर आपराधिक साजिश रचने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।
सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) को आरोपी बनाया गया है। इनके अलावा आरसीएफएल के पांच पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें पूर्व निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) देवांग प्रवीण मोदी, पूर्व निदेशक रविंद्र सोमयाजुला राव, पूर्व निदेशक धनंजय भगवानप्रसाद तिवारी, पूर्व एग्जीक्यूटिव रिस्क ऑफिसर राजेश कृष्णमूर्ति और पूर्व चीफ रिस्क ऑफिसर लव चतुर्वेदी शामिल हैं।
सीबीआई के अनुसार, जांच में सामने आया है कि रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा बैंकों से लिए गए कर्ज का उपयोग तय शर्तों के अनुरूप नहीं किया गया। एजेंसी का आरोप है कि इन फंड्स को बिचौलिया और माध्यम (कंड्यूट) कंपनियों के जरिए रिलायंस एडीए ग्रुप की विभिन्न कंपनियों तक पहुंचाया गया।
जांच एजेंसी का कहना है कि इस तरह फंड्स का डायवर्जन कर्ज की शर्तों और बैंकिंग नियमों का उल्लंघन था। इससे कर्ज देने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को गलत तरीके से वित्तीय नुकसान हुआ, जबकि आरोपियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचा। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी) और धोखाधड़ी (चीटिंग) समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच के दौरान जुटाए गए डाक्यूमेंट्स और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पहली चार्जशीट दाखिल की गई है।
यह मामला रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामलों की व्यापक जांच का हिस्सा है। सीबीआई इन मामलों में फंड्स के इस्तेमाल, उनके कथित डायवर्जन और बैंकिंग नियमों के उल्लंघन की जांच कर रही है। आगे की जांच के आधार पर एजेंसी इस मामले में अतिरिक्त आरोपपत्र दाखिल कर सकती है।
Updated on:
07 Jul 2026 05:10 pm
Published on:
07 Jul 2026 04:44 pm
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