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CBI ने बिछाया जाल और रिश्वत लेते पकड़ लिया अधिकारी, पानीपत DGFT ऑफिस में बड़ा एक्शन

CBI ने हरियाणा के पानीपत में DGFT कार्यालय के Assistant DGFT को 30 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। EPCG ऑथराइजेशन फाइल प्रोसेस करने के बदले मांगी थी रिश्वत।
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भारत

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Anurag Animesh

Aug 19, 2026

cbi

CBI Officials - File Photo

CBI Arrest Assistant DGFT: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने हरियाणा के पानीपत में जॉइंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) कार्यालय में तैनात असिस्टेंट डीजीएफटी को 30 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बुधवार को ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी सरकारी कर्मचारी को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते पकड़ा। सीबीआई के मुताबिक, आरोपी ने शिकायतकर्ता से एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (EPCG) ऑथराइजेशन फाइल में कमियों को दूर करने और उसे प्रोसेस करने के बदले 30 हजार रूपये की रिश्वत मांगी थी।

रिश्वत मांगने की शिकायत के बाद बिछाया जाल

सीबीआई ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की और बुधवार को ट्रैप की कार्रवाई की। एजेंसी के मुताबिक, आरोपी असिस्टेंट डीजीएफटी को शिकायतकर्ता से 30 हजार रूपये की रिश्वत मांगते और लेते हुए मौके पर पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

घर और ऑफिस में तलाशी

सीबीआई की टीम आरोपी के घर और कार्यालय में भी तलाशी ले रही है। एजेंसी ने कहा है कि मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिश्वतखोरी के इस मामले में आरोपी की भूमिका और कोई अन्य व्यक्ति शामिल है या नहीं।

दिल्ली में भी CBI की एक और कार्रवाई

बुधवार को ही सीबीआई की ओर से दिल्ली में भी एक अलग मामले में कार्रवाई की जानकारी सामने आई। एजेंसी ने जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जेनसोल ईवी लीज लिमिटेड, उनके प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ कथित तौर पर लोन की रकम के डायवर्जन और गबन के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह मामला सीबीआई की एंटी-करप्शन ब्रांच, नई दिल्ली ने दर्ज किया है।

IREDA की शिकायत पर दर्ज हुई FIR

सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली का मामला इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 61(2), 318(ए), 336(3) और 340(2) के तहत अपराध किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल दोनों मामलों में सीबीआई की जांच जारी है और एजेंसी की ओर से जुटाए जा रहे साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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