17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Food Safety: FSSAI की बड़ी कार्रवाई नेस्ले और HUL को भ्रामक विज्ञापनों पर नोटिस, दो कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड

FSSAI Notice: खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने भ्रामक दावों और नियमों के उल्लंघन को लेकर नेस्ले इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर को नोटिस जारी किया है, जबकि दो अन्य कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
2 min read
Google source verification
FSSAI action

FSSAI (फोटो- IANS)

FSSAI Notice News: त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) लगातार कार्रवाई कर रहा है। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और भ्रामक दावों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा के गंभीर नियमों के उल्लंघन के कारण मैसर्स सुखदर्शन फार्मा और मैसर्स बाला जी फूड प्रोडक्ट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं।

नेस्ले इंडिया पर क्यों जारी हुआ नोटिस?

FSSAI ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड के उत्पाद नेस्ले रिसोर्स रीनल वैनिला फ्लेवर पाउडर को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिकायत, प्रोडक्ट लेबल, विज्ञापन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर की गई जांच में पाया गया कि यह उत्पाद क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित मरीजों के विशेष आहार प्रबंधन के लिए है। FSS नियम, 2022 के तहत ऐसे उत्पादों के लिए प्राधिकरण से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है, जो कंपनी ने नहीं ली थी। इसके अलावा, FSS नियम 2020 का उल्लंघन करते हुए इस पर शाकाहारी या मांसाहारी का तय प्रतीक चिह्न भी नहीं दर्शाया गया था।

हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) के खिलाफ कार्रवाई

FSSAI ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को उसके उत्पाद हॉर्लिक्स मदर्स प्लस केसर 400 ग्राम बीआईबी के भ्रामक विज्ञापनों और दावों के संबंध में नोटिस जारी किया है। उत्पाद के लेबल और विज्ञापनों में हेल्दी बर्थ वेट जैसे दावे किए गए थे, जो FSS नियम, 2018 के तहत भ्रामक पाए गए। प्राधिकरण के अनुसार, ये दावे गलत तरीके से दर्शाते हैं कि यह खाद्य पदार्थ स्वयं स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पाद के नाम में ही लंबे-चौड़े दावे शामिल किए गए थे।

दो कंपनियों के लाइसेंस निलंबित

इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन न करने और गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर FSSAI ने सख्त कदम उठाते हुए मैसर्स सुखदर्शन फार्मा (M/s Sukhdarshan Pharma) और मैसर्स बाला जी फूड प्रोडक्ट्स (M/s Bala Ji Food Products) के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। साथ ही दोनों कंपनियों नेस्ले और HUL को निर्धारित समय के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।