
GST Rates Hike
GST Rates Hike: महंगाई से जूझ रही जनता को एक और झटका लगा है। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई है। प्री-पैक फूड आइटम जैसे दूध के पैक प्रोडक्ट- दही, लस्सी, मछली, मिंट, पनीर और छाछ कीमतें बढ़ गई है। इसके अलावा होटल में रूकना और अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। सरकार ने इन वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने जून के आखिरी सप्ताह में बैठक में यह फैसला किया था। नए दरें आज यानी 18 जुलाई से लागू हो गई है। आइए जानते है कौन कौन सी चीजें हुई।
पैकेज्ड फूड आइटम पर 5 फीसदी GST
प्री-पैक्ड और लेबल्ड मीट, मछली, दही, लस्सी और छाछ, पनीर, शहद, गेहूं पर अब जीएसटी से छूट नहीं मिलेगी। इन चीजों पर अब 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। हालांकि,अनपैक्ड, अनलेबल्ड और अनब्रांडेड सामान पर जीएसटी छूट जारी रहेगी।
अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे
अब अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को ज्यादा पैसे देने होंगे। जिन कमरों का एक दिन का किराया 5000 रुपये से अधिक है, उन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है। पहले अस्पतालों के ऐसे कमरों पर GST की दरें नहीं लागू थीं। इसके अलावा 1,000 रुपए प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत कर चुकाना पड़ेगा।
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स्टेशनरी के सामान हुआ महंगा
स्टेशनरी के सामान पर 18 फीसदी वाले टैक्स लगेगा। इसके साथ ही ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि महंगे हो गए है। सोलर वॉटर हीटर पर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है। इसके अलावा एलईडी लाइट्स और लैंप पर GST को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 प्रतिशत जीएसटी
बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 5 प्रतिशत जीएसटी बना रहेगा। आरबीआई (RBI), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों की सेवाओं के साथ रिहायशी मकान कारोबारी यूनिट को किराये पर देने पर कर लगेगा।
चेकबुक भी हुई महंगी
अब बैंक चेक या चेकबुक जारी करने पर फीस के ऊपर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। यानी अब चेकबुक भी महंगी होने वाली है।
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पंप और मशीन पर 18 फीसदी जीएसटी
पानी के लिए डिजाइन किए जाने वाले पंपों और साइकिल पंपों पर अब 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा। पहले इन पर 12 फीसदी था। सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन, पवन चक्की आदि पर भी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
ये चीजे हुई सस्ती
रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कुछ चीजों पर निजी विक्रेताओं द्वारा लगाए जाने वाले IGST पर छूट दे दी गई है। फ्रैक्चर से जुड़े उपकरण और स्प्लिंट्स, शरीर के कृत्रिम हिस्से, बाकी ऐसे उपकरण जो शरीर में इस्तेमाल होते हैं वाली चीजें सस्ती हुई है। दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक चीजें, इंट्राओक्युलर लेंस आदि। इसके अलावा ऑपरेटरों के साथ माल ढुलाई का किराया जहां ईंधन की लागत शामिल है, उसमें अब 18% की जगह सिर्फ 12% जीएसटी लगेगा। रोपवे के माध्यम से सामान या यात्रियों को ले जाना अब सस्ता होगा।
Published on:
18 Jul 2022 10:07 am
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