
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई गई
Delhi excise policy case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। बता दें कि इसके साथ ही उनकी जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई हुई। दिल्ली की कोर्ट में ED और CBI दोनों मामलों में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ED ने कहा कि सिसोदिया के वकील का मुख्य तर्क केस में देरी और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के अनुसार जमानत का आधार है। केवल इस आधार पर जमानत याचिका की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है। कोर्ट को पहले जमानत अर्जी खारिज होने के आदेश से प्रभावित हुए बिना इस जमानत अर्जी की मैरिट्स पर सुनवाई करना चाहिए।
ED ने किया मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध
ED ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते कहा कि एजेंसी की ओर से कोई देरी हुई है। कोर्ट पहले ही एक सह आरोपियों की जमानत अर्जी पर विचार कर चुकी है और उनकी जमानत अस्वीकार कर दी गई थी। ED की तरफ से वकील जोएब हुसैन ने कहा कि सिसोदिया का मुख्य तर्क मुकदमे में देरी पर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये जमानत के लिए आधार है, लेकिन आरोपी की तरफ से इस मामले में मेरिट और अपराध की गंभीरता पर ज़्यादा बात नहीं की गई है। अगर मुकदमे में सुनवाई आगे नहीं बढ़ी है तो जमानत याचिका स्वीकार कर ली जानी चाहिए थी। मामले को मेरिट के आधार पर देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सम्पूर्ण तथ्य पर विचार करना चाहिए।
मनीष सिसोदिया और संजय सिंह रहे कोर्ट में मौजूद
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज शनिवार 06 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत हो चुकी है। हालांकि केस की सुनवाई में आना जरूरी है। वहीं मनीष सिसोदिया की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। बहुत महीनों बाद दोनों एक साथ कोर्ट रूम में मौजूद रहे।
Published on:
6 Apr 2024, 3:40 PM IST
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