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कहीं पछताना ना पड़ जाए! SIM खरीदने से पहले जान लें ये बातें, सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

SIM Card Limit: सरकार ने SIM की लिमिट सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। 24 अगस्त से 10वां मोबाइल कनेक्शन नहीं मिलेगा। जानिए नए नियम…
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भारत

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Saurabh Mall

Aug 20, 2026

sim new update

SIM की लिमिट पर सरकार का बड़ा फैसला (इमेज सोर्स: एक्स यूजर Indian Tech & Infra स्क्रीनशॉट)

India New SIM Rules: अगर आप नया SIM कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार अब मोबाइल कनेक्शन की तय सीमा को लेकर सख्त हो गई है। ऐसे में नया SIM लेने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपके नाम पर पहले से कितने मोबाइल कनेक्शन एक्टिव हैं। वरना नया कनेक्शन लेने में परेशानी हो सकती है।

‘डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस’ यानी DoT ने टेलीकॉम कंपनियों को इस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत एक व्यक्ति के नाम पर तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन नहीं हो सकेंगे।

9 SIM के बाद नहीं मिलेगा नया कनेक्शन

नए नियमों के मुताबिक, एक व्यक्तिगत ग्राहक देशभर में सभी टेलीकॉम कंपनियों और लाइसेंस्ड सर्विस एरिया में अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। अब सरकार इस सीमा को सख्ती से लागू करने जा रही है। 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान करनी होगी, जिनके नाम पर पहले ही 9 मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं। अगर कोई ग्राहक 9 SIM रखने के बाद 10वां मोबाइल कनेक्शन लेने की कोशिश करता है, तो उसे नया कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। यानी नया SIM लेने से पहले अपने नाम पर चल रहे पुराने नंबरों की जानकारी रखना जरूरी होगा।

CAF में देनी होगी जानकारी

नए नियमों के तहत ग्राहक को ‘Customer Application Form’ यानी CAF में अपने नाम पर पहले से मौजूद मोबाइल कनेक्शनों के बारे में जानकारी देनी होगी। टेलीकॉम कंपनियां इस जानकारी को अपने रिकॉर्ड से भी मिलाएंगी। इसका मकसद यह पता लगाना है कि कोई ग्राहक तय सीमा से ज्यादा SIM तो नहीं चला रहा है।

सरकार ने इसके लिए 'Digital Intelligence Platform' यानी DIP का भी इस्तेमाल शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे ग्राहकों की जानकारी उपलब्ध होगी, जो पहले ही तय सीमा तक पहुंच चुके हैं। 23 अगस्त से DIP पर ऐसे ग्राहकों की पहचान में मदद करने वाली प्रतिनिधि फोटो भी उपलब्ध होगी। इससे टेलीकॉम कंपनियों के लिए सही ग्राहक की पहचान करना आसान होगा।

कुछ राज्यों में सिर्फ 6 SIM की सीमा

ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे देश में सीमा 9 SIM की नहीं है। जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट के कुछ इलाकों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 6 मोबाइल कनेक्शन की अनुमति है। अगर तय सीमा से ज्यादा कोई कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता है, तो उसे तुरंत सस्पेंड किया जा सकता है। बाद में मामले का समाधान होने तक यह कनेक्शन बंद रह सकता है।

सरकार का कहना है कि इस कदम से मोबाइल कनेक्शनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही टेलीकॉम कंपनियों के लिए ग्राहकों की सही पहचान करना आसान होगा।

इसलिए अगर आपके नाम पर कई पुराने SIM हैं, तो नया नंबर लेने से पहले उनकी जानकारी जरूर जांच लें। इस्तेमाल नहीं होने वाले नंबरों को बंद कराना भी समझदारी होगी। इससे भविष्य में नया SIM लेते समय अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है।