इस दावे पर अधिवक्ता रिंकी चटर्जी सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर 12 साल के बच्चे को इस प्रदर्शन में कौन लेकर आया। उन्होंने कहा कि उस उम्र का बच्चा कानूनी तौर पर 'देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे' की श्रेणी में आता है। बच्चों को ऐसे प्रदर्शन में शामिल करने की वजह से आयोजकों पर POCSO Act की धारा 13, 14, 15 और BNS की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।