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‘जनरल कैटेगरी’ पर केंद्र सरकार और UGC को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी….

UGC Regulations 2026 को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। Supreme Court ने नई याचिकाओं को पहले से लंबित याचिका के साथ जोड़ दिए जाने का निर्देश दिया है।

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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (Photo - IANS)

UGC Regulations 2026 को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नई याचिकाओं को पहले से लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया जाए। सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नई याचिका में कहा गया है कि नए नियम सामान्य वर्ग (General Category) के साथ भेदभाव करते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये नियम मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का उल्लंघन करते हैं।

SC ने UGC के नए नियमों पर लगाई रोक

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (SC) ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए नियमों के लागू किए जाने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने UGC के नए नियमों के प्रावधानों पर पुनर्विचार के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव भी दिया था। संयुक्त याचिकाओं की सुनवाई की तारीख जल्द तय की जाएगी।

क्या था मामला?

UGC Regulations 2026 के अनुसार, देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समान अवसर केंद्र (EOC) और परिसर स्तर की समितियों का गठन अनिवार्य किया गया था। इसका उद्देश्य भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करना तथा समानता और समावेशन को बढ़ावा देना है।

फिलहाल, व्यापक विरोध के चलते यूजीसी के इन नए नियमों को लागू करने पर रोक लगा दी गई है। इन नियमों का खासकर सामान्य वर्ग के छात्रों ने विरोध किया है। सामान्य वर्ग का कहना है कि नियमों में अस्पष्टता है, जिससे इनके दुरुपयोग की आशंका बढ़ सकती है।