
दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद (Photo-IANS)
दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गुरुवार को अदालत से 14 दिनों की अंतरिम जमानत मिल गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद को उसकी बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति देते हुए 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक की जमानत मंजूर की है। उसकी बहन की शादी 27 दिसंबर को तय है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) समीर बाजपेयी ने जमानत देते हुए कहा कि चूंकि शादी खालिद की सगी बहन की है, इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि उमर खालिद 20,000 रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि के दो जमानती देने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी है।
अदालत ने जमानत अवधि के दौरान खालिद पर कई शर्तें लगाई हैं। उमर खालिद सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेगा। वह केवल परिवार, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से ही मुलाकात कर सकेगा। उसे अपने घर या विवाह समारोह से जुड़े उन्हीं स्थानों पर रहना होगा, जिनकी जानकारी उसने अदालत को दी है।
उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर दिल्ली दंगों के दौरान आपराधिक साजिश, दंगा भड़काने, गैर-कानूनी सभा में शामिल होने और UAPA के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे। गिरफ्तारी के बाद से वह लगातार जेल में है और उसकी नियमित जमानत याचिकाएं कई बार खारिज की जा चुकी हैं। अंतरिम जमानत मिलने के बाद खालिद अब चार साल से अधिक समय बाद पहली बार परिवार के किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल हो सकेगा।
Updated on:
11 Dec 2025 06:30 pm
Published on:
11 Dec 2025 05:41 pm
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