
Vistara Airline Fined Rs 10 Lakh by DGCA
स्पाइसजेट और इंडिगो के बाद अब भारत की घरेलू एयरलाइंस कंपनी एयर विस्तारा पर नागर विमानन महिनिदेशालय (DGCA) ने जुर्माना लगाया है। इस कंपनी पर एक नौसिखिये पायलट को इंदौर हवाई अड्डे पर विमान की लैंडिंग की जिम्मेदारी देने का आरोप है। विस्तारा के इस कदम से दर्जनों लोगों की जान खतरे में आ सकती थी।
क्या है मामला?
डीजीसीए के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि 'डीजीसीए ने विस्तारा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसने उड़ान के प्रथम अधिकारी के रूप में तैनात पायलट विमान को इंदौर हवाईअड्डे पर उतारा था। जबकि इस पायलट ने एक सिम्युलेटर में अपेक्षित प्रशिक्षण नहीं लिया था।'
अधिकारी ने आगे बताया कि, 'ये एक गंभीर उल्लंघन था इससे विमान में स्वर दर्जनों यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था।' हालांकि, ये घटना कब की है इसको लेकर को स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
क्या है नियम?
किसी उड़ान के प्रथम अधिकारी के रूप में तैनात पायलट को पहले एक सिम्युलेटर में विमान को उतारने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद ही वो यात्रियों के साथ विमान को उतारने के लिए योग्य माना जाता है। यही नहीं एक कप्तान को भी यात्रियों से भरे विमान को उतारने के लिए एक सिम्युलेटर में प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद ही उसे अनुमति मिलती है।
एयरलाइन ने खतरे में डाली यात्रियों की जान
DGCA के अधिकारियों ने बताया कि कप्तान और साथ ही इंदौर उड़ान के प्रथम अधिकारी ने सिम्युलेटर में प्रशिक्षण नहीं लिया था इसके बावजूद उन्हें विमान को हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दी गई थी। इसलिए विस्तारा पर बिना अपेक्षित प्रशिक्षण के पहले अधिकारी को लैंडिंग क्लीयरेंस देने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। उसपर भी 90 पायलटों को ठीक से ट्रेनिंग न देने का आरोप था।
यह भी पढ़े- DGCA ने स्पाइसजेट पर 10 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या है मामला
Updated on:
02 Jun 2022 01:16 pm
Published on:
02 Jun 2022 01:03 pm
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