
Waqf Meaning in Hindi: केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड से जुड़े कानूनी बदलावों के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 को संसद में पेश किया है। इससे वक्फ संपत्तियों की व्यवस्था में बदलाव लाने की तैयारी की जा रही है। इस बिल पर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस छिड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। लेकिन इसे लेकर विरोध और कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं।
'वक्फ' अरबी भाषा का शब्द है, जो 'वकूफा' से बना है। इसका अर्थ होता है रोकना, ठहराना या सुरक्षित करना। इस्लामिक मान्यता के अनुसार, कोई व्यक्ति जब अपनी संपत्ति धार्मिक या समाज सेवा के उद्देश्य से दान कर देता है, तो उसे वक्फ कहा जाता है। एक बार किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाए, तो उसे बेचा या किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग केवल जन-कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाता है।
केंद्र सरकार का कहना है कि वर्तमान वक्फ अधिनियम, 1995 में कई खामियां हैं, जिससे कानूनी विवाद और बदइंतजामी बढ़ रही है। सरकार ने बिल में सुधार की जरूरत बताई है ताकि वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और प्रबंधन बेहतर हो सके।
इस बिल के कई प्रावधानों को लेकर विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई है। अधिकांश पार्टियों ने इस बिल के खिलाफ है। उन्होंने मोदी सरकार से इसको वापस लेने की मांग की है।
वक्फ संपत्तियों का अपरिवर्तनीय होना: ‘एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ’ के नियम ने कानूनी विवादों को जन्म दिया है।
न्यायिक निगरानी नहीं: वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट या किसी अन्य अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
संवैधानिक सवाल: यह कानून केवल एक धर्म पर लागू होता है, जिससे संविधान की धर्मनिरपेक्षता और समानता की भावना प्रभावित हो सकती है।
Published on:
02 Apr 2025 06:39 pm
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