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CJP प्रोटेस्ट में मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को राहत नहीं, 21 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Swatantra Bhardwaj: सीजेपी प्रोटेस्ट में मारपीट के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज की न्यायिक हिरासत 21 सितंबर तक बढ़ा दी। उसे तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।
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नई दिल्ली

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Rakesh Mishra

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Updated: 7 Sep 2026, 5:17 PM IST

Swatantra Bhardwaj

स्वतंत्र भारद्वाज। फाइल फोटो- ANI

CJP Protest: सीजेपी प्रोटेस्ट में मारपीट के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज की न्यायिक हिरासत 21 सितंबर तक बढ़ा दी है। उसे तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। स्वतंत्र भारद्वाज को रविवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद अदालत ने उसकी हिरासत की अवधि बढ़ा दी।

स्वतंत्र को संजय आजाद पर कथित हमले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। अदालत के आदेश के बाद स्वतंत्र भारद्वाज को 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। बता दें कि संजय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशु आजाद के पिता है।

5 सितंबर को किया गया गिरफ्तार

स्वतंत्र भारद्वाज को 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। भारद्वाज ने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि सीजेपी प्रदर्शन के दौरान उन्होंने छात्रा के पिता के साथ मारपीट की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इस घटना के बाद पुलिस ने उन्हें कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया था। इसी बातचीत में उन्होंने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान के साथ अपने करीबी संबंध होने की बात कही थी।

पासवान ने दर्ज कराई थी शिकायत

हालांकि चिराग पासवान ने भारद्वाज के इस दावे से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने अपने नाम के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर भारद्वाज के खिलाफ अलग शिकायत भी दर्ज कराई थी। मामले में उस समय नया मोड़ आया, जब कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने छात्रा और उसके पिता के समर्थन में संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने भारद्वाज के खिलाफ कुछ और गंभीर धाराएं जोड़ीं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि भारद्वाज के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत एक अलग मामला भी दर्ज है। दिल्ली पुलिस पहले कह चुकी है कि छात्र कार्यकर्ता के पिता को लगी चोटें सामान्य प्रकृति की थीं।

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